1. Hindi News
  2. बिज़नेस
  3. #FactOfTax: TDS कटौती के बाद भी जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न

#FactOfTax: TDS कटौती के बाद भी जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jul 20, 2015 04:20 pm IST,  Updated : Aug 03, 2015 01:49 pm IST

नई दिल्ली: आमतौर पर कुछ लोग यह मान लेते हैं कि उनकी सैलरी से टीडीएस कट जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। टीडीएस कटौती के बाद भी

tds

  • अगर आपको सालाना किराए के रूप में 1.80 लाख रुपए से ऊपर मिलते हैं तो प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने पर टीडीएस कटौती की दर 10 फीसदी होती है।
  • अगर आपने अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी है तो ऊपर बताई गई दरों की तुलना में टैक्स कटौती की दर 20 फीसदी होती है।
  • आप फॉर्म 26AS के माध्यम से ऑनलाइन कभी भी यह जान सकते हैं कि आपको जो आय हुई है उसपर कितनी कटौती हुई है।
Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। बिज़नेस से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।

Tax