
ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को आदेश दिया है कि आज शाम से ही वह पुलिस जांच में शामिल हों। बता दें कि इस बीच अमानतुल्लाह खान का भी बयान सामने आया है। अमानतुल्लाह खान ने अपने बयान में कहा कि मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं आज दिल्ली पुलिस की जांच ज्वाइन करूंगा। मैं घर में मौजूद हूं। मैं कहीं गायब नहीं हुआ था। पुलिस घर आई क्या? मुझे जांच में शामिल होने का नोटिस मिला है।
अमानतुल्लाह से जामिया नगर थाने में होगी पूछताछ
कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या उस समय की कोई सीसीटीवी फुटेज है? इस पर पुलिस की ओर से कहा गया कि उस समय लाइट चली गई थी। कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने मोबाइल पर वीडियो बनाई थी? इस पर पुलिस का जवाब था कि जब वहां पुलिस पिट रही थी तो कैसे वीडियो बनाती। अदालत ने कहा कि अमानतुल्लाह खान जामिया नगर थाने में इस जांच में शामिल हों। सीसीटीवी फुटेज वाली जगह पूछताछ हो। साथ ही अदालत ने 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान व उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने एक अपराधी की पुलिस से भागने में मदद की थी।
अमानतुल्लाह खान पर आरोप
दरअसल अमानतुल्लाह खान पर 10 फरवरी को जामिया नगर में पुलिस दल पर हमले करने वाली भीड़ का नेतृत्व का आरोप है। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से पुलिस अमानतुल्लाह खान की तलाश में जुटी थी। वहीं अमानतुल्लाह ने अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दी थी। अमानतुल्लाह खान ने विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के समक्ष याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि अमानतुल्लाह खान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वह जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं।