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दिल्ली: ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के लिये अधिकतम दाम फिक्स, 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 26, 2021 09:53 am IST,  Updated : May 26, 2021 09:53 am IST

बी-टाइप सिलेंडरों की ढुलाई के लिये अधिकतम शुल्क 50 रुपये, डी टाइप के लिये 150 रुपये और जंबो-टाइप के लिये 250 रुपये प्रति यूनिट दाम तय किये गए हैं। 

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दिल्ली: ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के लिये अधिकतम दाम फिक्स, 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश Image Source : PTI

नयी दिल्ली:  कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत झेल चुकी दिल्ली में अब ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के दाम फिक्स कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के दाम तय कर दिये हैं। मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार बी-टाइप सिलेंडरों की ढुलाई के लिये अधिकतम शुल्क 50 रुपये, डी टाइप के लिये 150 रुपये और जंबो-टाइप के लिये 250 रुपये प्रति यूनिट दाम तय किये गए हैं। राष्ट्रीय औषधि शुल्क प्राधिकरण (एनपीपीए), औषधि विभाग और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने पिछले साल 25 सितंबर को एक आदेश जारी कर तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) के अधिकतम दाम तय किये थे। यह आदेश 30 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा।

एनपीपीए के आदेश में यह भी कहा गया था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को मंत्रालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त परिवहन शुल्क तय करने की आवश्यकता पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी उपायुक्त (परिवहन) की अध्यक्षता में ऑक्सीजन सिलेंडरों के दाम तय करने के लिये एक समिति गठित की थी। आदेश में कहा गया है कि समिति ने 22 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई के लिये अधिकतम दाम तय करने की सिफारिश की गई थी। 

इनपुट-भाषा

 

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