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पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार पर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, रोड शो, वाहन रैलियों पर लगाया प्रतिबंध

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 22, 2021 09:19 pm IST,  Updated : Apr 22, 2021 10:51 pm IST

कोरोना वायरस महामारी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी खतरा मंडरा रहा है जिसको देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

Election Commission bans roadshows, vehicle rallies in West Bengal- India TV Hindi
कोरोना वायरस महामारी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी खतरा मंडरा रहा है। Image Source : PTI

नयी दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी खतरा मंडरा रहा है जिसको देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि किसी भी जनसभा में 500 से अधिक लोगों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया कि आयोग ने पाया है कि कई राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार अभी भी जनसभा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह आदेश बृहस्पतिवार शाम सात बजे से लागू रहेगा।

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 रोधी नियमों के क्रियान्वयन को लेकर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने चुनाव के दौरान कोविड रोधी प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन का आग्रह करने वाली तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड सुरक्षा पर परिपत्र जारी करना और बैठकें करना पर्याप्त नहीं है तथा नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों संबंध में शुक्रवार तक शपथपत्र दायर किया जाना चाहिए। 

जनहित याचिकाओं में इस बात पर चिंता जताई गई कि जारी चुनाव प्रचार में लोग कोविड रोधी नियमों का पालन नहीं कर रहे। याचिकाओं में आशंका जताई गई कि इसका परिणाम पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गंभीर वृद्धि के रूप में निकल सकता है जो फिलहाल महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। 

अदालत ने कहा, ‘‘हम रिकॉर्ड में रखी गई इस सामग्री से संतुष्ट नहीं हैं कि पश्चिम बंगाल में भारत निर्वाचन आयोग और इसके अधिकारियों ने अपने परिपत्र जारी किए हैं।’’ पीठ ने जनहित याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की। इसने कहा कि कोविड सुरक्षा पर परिपत्र जारी करना और बैठकें करना पर्याप्त नहीं है तथा नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में शुक्रवार तक शपथपत्र दायर किया जाना चाहिए।

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