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सलमान को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार एक हफ्ते में SC में अपील करेगी

 Written By: Bhasha
 Published : Jan 20, 2016 12:10 pm IST,  Updated : Jan 20, 2016 12:10 pm IST

सलमान खान को 2002 के हिट-एंड-रन मामले में बरी करने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक हफ्ते के अंदर उच्चतम न्यायालय में विशेष पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी।

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मुंबई: सलमान खान को 2002 के हिट-एंड-रन मामले में बरी करने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक हफ्ते के अंदर उच्चतम न्यायालय में विशेष पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी। विधि एवं न्याय विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि एसएलपी दायर करने के लिए सरकारी वकील को आदेश जारी किए जा चुके हैं।

अधिकारी ने कहा, सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को गुण दोष के आधार पर चुनौती देगी। एसएलपी एक हफ्ते के अंदर दायर की जाएगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस पहले ही यह एलान कर चुके हैं कि राज्य सरकार खान को सभी आरोपों से बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देगी।

विधि विभाग के अधिकारी के मुताबिक, सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को 90 दिन के अंदर चुनौती दे सकती है।

मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एआर जोशी ने पिछले साल 10 दिसंबर को 50 वर्षीय अभिनेता को सितंबर 2002 के हिट-एंड-रन मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
अधिकारी ने कहा कि सत्र अदालत ने दिवंगत पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल के बयान को स्वीकार किया था, जबकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उसके बयान को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति जोशी ने अपने फैसले में पुलिस जांच की खामियों और खून के नमूने लेने में देर करने के बाबत बताया था।

इससे पहले मई 2015 में, सत्र अदालत के न्यायाधीश डी.डब्ल्यू देशपांडे ने खान को मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी।

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