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गुजरात के 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू, पाबंदियां भी बढ़ाई गईं

 Reported By: Nirnay Kapoor @nirnaykapoor
 Published : Apr 27, 2021 08:54 pm IST,  Updated : Apr 27, 2021 08:54 pm IST

गुजरात के 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। अब कुल 29 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

गुजरात के 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू, पाबंदियां भी बढ़ाई गईं- India TV Hindi
गुजरात के 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू, पाबंदियां भी बढ़ाई गईं Image Source : PTI

अहमदाबाद: गुजरात के 9 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। अब कुल 29 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इन शहरों में जरूरी सेवाओं के अलावा कई सेवाओं पर पाबंदियां लगाईं गई हैं। पहले जहां 8 महानगरों समेत 20 शहरों में रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू था, उन 20 शहरों के अतिरिक्त अब हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, बोटाद, विरामगाम, छोटा उदेपुर और वेरावल-सोमनाथ समेत कुल 29 शहरों में रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। साथ ही इन 29 शहरों में और भी कुछ प्रतिबंध लगाने का राज्य सरकार ने फैसला किया है।

राज्य के 29 शहरों में नाईट कर्फ्यू के अतिरिक्त कुछ और भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। ये प्रतिबंध 28 अप्रैल 2021 (बुधवार) से 5 मई 2021 (बुधवार) तक प्रभावी रहेंगे। इन प्रतिबंधों के दौरान उपरोक्त 29 शहरों में सभी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। किराने की दूकान, सब्जी और फलों की दुकान, मेडिकल स्टोर, मिल्क पार्लर, बेकारी और फूड आइटम्स की दुकानें चालू रहेंगी। इन 29 शहरों में सभी उद्योग, प्रोडक्शन यूनिट्स, कारखाने और कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहेगा। इन सभी को SOP का सख्ती से पालन करना होगा। सभी मेडिकल और पैरा मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी।

इन 29 शहरों में सभी रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सिर्फ टेक-अवे सेवाएं चालू रखी जा सकती है। सभी 29 शहरों में मॉल, शौपिंग कॉम्प्लेक्स, गुजरी बाज़ार, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, पब्लिक गार्डन, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर और अन्य अम्यूजमेंट गतिविधियां बंद रहेंगी। राज्य भर में सभी APMC बंद रहेंगे, सिर्फ सब्जी और फल की बिक्री से सम्बंधित APMC चालू रखे जा सकते हैं।

राज्य भर में धार्मिक स्थानों पर नागरिकों का प्रवेश वर्जित रहेगा, सिर्फ प्रशासन और पुजारी पूजा विधि कर सकते हैं। राज्य भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे। राज्य भर में नियमों के अनुसार, शादी में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग उपस्थित रह सकते हैं और अंतिम संस्कार में 20 लोग उपस्थित रह सकते हैं।

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