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नई एविएशन पॉलिसी मंजूर, यात्रियों को होंगे ये फायदे...

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jun 15, 2016 03:43 pm IST,  Updated : Jun 15, 2016 03:43 pm IST

नई नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को घरेलू टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड पंद्रह दिनों के अंदर मिल जाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट कैंसिल करवाने पर 30 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा।

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नई दिल्ली: लंबे इंतज़ार के बाद नई नागरिक उड्डयन नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत न सिर्फ एयरलाइन कंपनियों के लिए विदेशी उड़ान भरने के नियम सरल किए जाएंगे, बल्कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहद मजबूत बनाने के साथ-साथ ज़्यादा लोगों को हवाई यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

नई नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को घरेलू टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड पंद्रह दिनों के अंदर मिल जाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट कैंसिल करवाने पर 30 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा। अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपए से ज्यादा वसूला नहीं जा सकता।

अब विमानन कंपनियों को अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी लेकिन अंतरराष्‍ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है।

उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होती है तो मुआवजे की राशि 10 हजार रुपए तक होगी। प्रोमो और स्पेशल फेयर्स समेत सभी पर रिफंड्स लागू होंगे। 15 किलो के सामान के बाद 5 किलो तक के लिए 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं किए जाएंगे।

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