राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार और तीनों नगर निगमों को जमकर फटकार लगाई और नोटिस जारी कर पूछा कि इस जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सभी पक्षों को पुख़्ता कदम उठाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार और निगमों को अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा गया है।
अधिवक्ता शाहिद अली ने याचिका में डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार और निगमों को आदेश देने की मांग की है। आरोप है कि इस साल डेंगू के 320 मामले आने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए गए जिससे डेंगू जानलेवा बीमारी साबित हो रही है।
पिछले पांच साल के मुकाबले इस बार स्थिति ज्यादा खराब है। सरकार और निगम द्वारा उठाए गए कदमों की जांच कराने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है।