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ED की वीरभद्र सिंह पर बड़ी कार्रवाई, 27.29 करोड़ रुपये का फार्महाउस कुर्क

 Written By: IANS
 Published : Apr 03, 2017 04:13 pm IST,  Updated : Apr 03, 2017 04:16 pm IST

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 27.29 करोड़ रुपये का फार्म हाउस कुर्क कर लिया। एजेंसी ने कुर्की का यह कदम धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 27.29 करोड़ रुपये का फार्म हाउस कुर्क कर लिया। एजेंसी ने कुर्की का यह कदम धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उठाया। फार्महाउस दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है।

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ईडी के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा, "फार्महाउस की खरीद कीमत 6.61 करोड़ रुपये है, जबकि इसकी बाजार कीमत 27 करोड़ रुपये है। यह 'मेपल डेस्टिनेशंस एंड ड्रीमबिल्ड' के नाम से है।" उन्होंने कहा कि यह फार्महाउस फर्जी कंपनियों द्वारा फंडिंग के माध्यम से खरीदा गया और मामले में यह दूसरी कुर्की है।

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प्रवर्तन निदेशालय का यह कदम केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा सिंह तथा अन्य के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से 6.03 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने को लेकर आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद उठाया गया है।

सीबीआई द्वारा वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंट आनंद चौहान तथा उनके सहयोगी चुन्नी लाल व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 23 सितंबर, 2015 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत वीरभद्र सिंह तथा अन्य के खिलाफ 2015 में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

प्राथमिक जांच में पाया गया कि साल 2009 से 2012 तक केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने कथित तौर पर 6.03 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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