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GST विधेयक में दिल्ली को मिले अन्य राज्यों के समान दर्जा: मनीष सिसोदिया

 Written By: Bhasha
 Published : Aug 24, 2016 11:33 pm IST,  Updated : Aug 24, 2016 11:34 pm IST

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दावा किया कि वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) विधेयक में दिल्ली को एक राज्य के समान दर्जा दिया गया है जिसे आज दिल्ली विधानसभा ने अनुमोदित किया।

Manish Sisodia- India TV Hindi
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नई दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दावा किया कि वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) विधेयक में दिल्ली को एक राज्य के समान दर्जा दिया गया है जिसे आज दिल्ली विधानसभा ने अनुमोदित किया।

जीएसटी विधेयक पर केंद्रीय वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री को प्राप्त पत्र का उल्लेख करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित अनुच्छेद 366 में केंद्रशासित प्रदेश को राज्य के समान विधानसभा का दर्जा दिया गया है।

सिसोदिया ने ट्वीट किया, पहली बार जीएसटी विधेयक में दिल्ली को अनुच्छेद 366 के नये संविधान संशोधन के तहत एक राज्य के रूप में मान्यता दी गयी है। अंतत: सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे पहले विधानसभा में सिसोदिया ने दिल्ली के संवैधानिक दर्जे को लेकर भ्रम होने की बात कहकर केंद्र को आड़े हाथ लिया था।

उन्होंने कहा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों के योगदान को लेकर नीति आयोग के विज्ञापनों के अनुसार केंद्र दिल्ली के दर्जे को लेकर भ्रमित लगता है। लेकिन जीएसटी विधेयक ने दिल्ली की संवैधानिक स्थिति को स्पष्टता प्रदान की है। तकनीकी रूप से इसमें दिल्ली को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है।

दिल्ली विधानसभा ने आज ध्वनिमत से विधेयक को अनुमोदित कर दिया। इससे पहले सिसोदिया ने जीएसटी को एक बड़ा आर्थिक सुधार कहा जो देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति के लिए अच्छा होगा।

आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है।

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