नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आज कालाधन रखने वाले लोगों को चेतावनी दी कि उनकी अघोषित संपत्ति उसकी नजर से छिपी हुई नहीं है और इसके साथ ही विभाग ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जमा राशि के संबंध में मौजूदा एकमुश्त खुलासा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का लाभ उठाएं।
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प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में प्रकाशित विज्ञापनों में विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 की प्रमुख विशेषताओं का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने इस योजना की घोषणा पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के बाद की थी। इसमें कहा गया है कि आपके अघोषित खाते या जमा नकदी हमसे छिपे नहीं हैं।
विज्ञापन में कहा गया है कि वंचित वर्गों की सहायता करने में आपका भी भला है। आप अपनी अघोषित आय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निवेश कीजिए और वंचित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक वृद्धि में तेजी लाइए। विज्ञापन में पांच सौ और एक हजार रूपए के बंद किए गए नोटों की तस्वीरें भी प्रकाशित की गयी हैं।
इसमें आगाह किया गया है कि ऐसी अघोषित संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर दंड और अभियोजन के साथ ही 77.25 प्रतिशत की दर से कर, सरचार्ज और सेस लगाया जाएगा। विभाग ने कहा कि यह योजना 31 मार्च तक लागू है और इस स्कीम के तहत पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की गयी है।
आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को जानकारी दी थी कि आयकर विभाग इस मौजूदा कालाधन विंडो के तहत देश भर से 300 करोड़ रूपए से ज्यादा पुष्टि मिल चुकी है।