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Lockdown: गुजरात सरकार की प्रवासी मजदूरों को चेतावनी, कहा- यात्रा की तो हो सकती है पुलिस कार्रवाई

 Written By: Bhasha
 Published : Mar 27, 2020 09:36 pm IST,  Updated : Mar 27, 2020 09:36 pm IST

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को भोजन और आवास दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अपने गांवों की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Labourers walk to return to their native places.- India TV Hindi
Labourers walk to return to their native places. Image Source : PTI

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को भोजन और आवास दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अपने गांवों की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। लॉकडाउन के चलते कई दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और पैसों की कमी के चलते उनके लिए अपना गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। 

सार्वजनिक परिवहन बंद होने के कारण कई लोग पैदल यात्रा करते हुए देखे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव अश्विनी कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘‘यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रवासी मजदूर को पैदल जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन को उनके भोजन और आवास की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए संपर्क करने में मदद के लिए एक विशेष नंबर- 1077 तय किया गया है।’’  

वलसाड के कलेक्टर सी आर खरसाण ने कहा कि अगर वे अपने गाँवों की यात्रा करते पाए जाते हैं तो प्रवासी श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। खरसाण ने कहा, ‘‘प्रवासी मजदूरों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं या ठेकेदारों को उन्हें 21 दिन का वेतन और भोजन प्रदान करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो प्रवासी श्रमिक हेल्पलाइन नम्बर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन, अगर कोई भी अपने गांवों की यात्रा करने की कोशिश करता है, तो पुलिस उन व्यक्तियों और उनके नियोक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।’’ 

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