1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख इस्तीफे के बाद दिल्ली रवाना

सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख इस्तीफे के बाद दिल्ली रवाना

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 05, 2021 06:49 pm IST,  Updated : Apr 05, 2021 06:49 pm IST

महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अनिल देशमुख के करीबी सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां वो महाराष्ट्र सदन में ठहरेंगे और वहीं प्रफुल पटेल से मुलाकात करेंगे।

Maharashtra govt, Anil Deshmukh to move SC against HC order of CBI probe- India TV Hindi
महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। Image Source : ANI

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अनिल देशमुख के करीबी सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां वो महाराष्ट्र सदन में ठहरेंगे और वहीं प्रफुल पटेल से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र सदन में ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से भी मुलाकात करेंगे और कल सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी पैरवी करेंगे। वहीं अनिल देशमुख भी कोर्ट में एक अपील दायर करेंगे।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार एवं कदाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच 15 दिन के भीतर करे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि यह असाधारण और अभूतपूर्व मामला है जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। 

अपने 52 पन्नों के फैसले में पीठ ने कहा कि देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों ने राज्य पुलिस पर नागरिकों के भरोसे को दांव पर लगा दिया है। अदालत ने कहा कि एक सेवारत पुलिस अधिकारी द्वारा राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए ऐसे आरोपों को बिना जांच के नहीं रहने दे सकते और जहां इसमें जांच की जरूरत होगी, यदि प्रथम दृष्टया, तो वे संज्ञेय अपराध का मामला बना सकते हैं। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाना जरूरी है जिससे लोगों का भरोसा कायम रहे और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा हों।

गौरतलब है कि कि 100 करोड़ वसूली के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार सुबह ही निर्देश दिया था कि इन आरोपों की जांच सीबीआई करे। सीबीआई को अगले पंद्रह दिनों में एक शुरुआती रिपोर्ट देनी होगी, इसी के बाद ये तय होगा कि अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं।

ये भी पढ़ें

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत