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सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए: सुप्रीम कोर्ट

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 30, 2016 12:36 pm IST,  Updated : Nov 30, 2016 12:44 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए। इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत ने स्क्रीन पर तिरंगा दिखाए जाने का भी निर्देश दिया है।

Supreme Court | PTI photo- India TV Hindi
Supreme Court | PTI photo

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब राष्ट्रगान बजे तो इसके सम्मान में व्यक्ति को खड़ा भी होना चाहिए। इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत ने स्क्रीन पर तिरंगा दिखाए जाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि देश के राष्ट्रगान का कभी भी व्यावसायिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रगान को आपत्तिजनक चीजों पर किसी भी हालत में छापा न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरा राष्ट्रगान बजाना जरूरी है, इसे आधा-अधूरा नहीं बजाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक सप्ताह के भीतर आदेश लागू कराने और सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी देने को कहा है।

​​श्याम नारायण चौकसे ने दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि भोपाल के रहने वाले श्याम नारायण चौकसे नाम के एक व्यक्ति ने यह जनहित याचिका दायर की थी। भोपाल के रहनेवाले चौकसे इंजीनियर रहे हैं और फिलहाल एक एनजीओ चलाते हैं। याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की थी कि देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म के शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजाया जाए। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी मांग की थी कि राष्ट्रगान को सरकारी कार्यक्रमों और समारोहों में बजाए जाने के नियम और प्रोटोकॉल भी निर्धारित होने चाहिए।

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