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पेट्रोल पंप पर दो दिसंबर तक ही खरीद सकेंगे 500 रुपये के पुराने नोट से ईंधन

 Written By: Bhasha
 Published : Dec 01, 2016 11:55 am IST,  Updated : Dec 01, 2016 03:35 pm IST

नयी दिल्ली: पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रपये के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे, पहले यह समयसीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समयसीमा घटाकर दो दिसंबर कर

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नयी दिल्ली: पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रपये के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे, पहले यह समयसीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समयसीमा घटाकर दो दिसंबर कर दी। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने और हवाईअड्डों पर विमान यात्रा के टिकट खरीदने के लिये 500 रपये के पुराने नोट दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन दिसंबर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रपये के नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा हवाईअड्डों की खिड़की पर हवाई यात्रा के लिये भी तीन दिसंबर से पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

इससे पहले सरकार ने कहा था कि दो दिसंबर तक 500 और 1,000 रपये के नोट से टोल भुगतान हो सकेगा। तीन दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक केवल 500 रपये के नोट ही स्वीकार किये जायेंगे। लेकिन अब इस योजना को त्याग दिया गया है। दो दिसंबर के बाद टोल भुगतान में 500, 1000 रपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सरकार ने गत आठ नवंबर को 500 और 1,000 रपये के नोट अमान्य कर दिये थे। हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं के भुगतान में इनका इस्तेमाल शुरू में 72 घंटे के लिये और फिर बढ़ाकर 24 नवंबर तक जारी रखा गया था। बाद में इसमें संशोधन करते हुये कहा गया कि बिजली बिल, पानी, स्कूल फीस, प्री-पेड मोबाइल कूपन, ईंधन और एयरलाइन के टिकट खरीदने के लिये केवल 500 रपये के पुराने नोट इस्तेमाल किया जा सकेंगे।

ताजा अधिसूचना के मुताबिक बिजली, पानी के बिल का भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिये टिकट खरीदने में पुराने 500 रपये के नोट 15 दिसंबर तक स्वीकार किये जायेंगे लेकिन पेट्रोल पंप और हवाईअड्डों से हवाई टिकट खरीदने के लिये तीन दिसंबर से इन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा।

तीन दिसंबर 2016 से आपको यदि हवाईअड्डे पर विमान यात्रा का टिकट खरीदना है, पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदना है अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल का भुगतान करना है तो यह काम केवल नये नोट से भुगतान करके ही किया जा सकेगा। बैंकों के डेबिट, क्रेडिट कार्ड पहले की तरह इस्तेमाल किये जा सकेंगे। सरकार ने इन सुविधाओं में पुराने नोट का इस्तेमाल करते हुये कालेधन को निकाले जाने की रिपोर्टें मिलने के बाद यह कदम उठाया है।

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