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300 करोड़ गबन मामला: अदालत ने विधायक की 50 करोड़ संपत्ति कुर्की करने का आदेश जारी किया

 Written By: India TV News Desk
 Published : Nov 20, 2016 12:14 pm IST,  Updated : Nov 20, 2016 12:14 pm IST

नई दिल्ली: धन शोधन विरोधी विशेष अदालत ने सरकारी निगम में कथित तौर पर 300 करोड़ र. के गबन के मामले में महाराष्ट्र के विधायक रमेश कदम और अन्य लोगों की लगभग 50 करोड़ र.

Ramesh Kadam- India TV Hindi
Ramesh Kadam

नई दिल्ली: धन शोधन विरोधी विशेष अदालत ने सरकारी निगम में कथित तौर पर 300 करोड़ र. के गबन के मामले में महाराष्ट्र के विधायक रमेश कदम और अन्य लोगों की लगभग 50 करोड़ र. की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए हैं। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की है।

इस मामले में एजेंसी ने राज्य की सीआईडी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर कदम और अन्य लोगों के खिलाफ सितंबर, 2015 में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था और फिर मार्च में इस बाबत अस्थायी आदेश जारी किया।

शोलापुर की मोहोल सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक कदम अगस्त 2012 से दिसंबर 2014 तक लोकशाहिर अन्नाभाउ साठे विकास निगम के अध्यक्ष थे। इसी दौरान ईडी ने उनके और निगम के अन्य अधिकारियों के खिलाफ गबन के मामले की जांच शुरू की थी।

जब्त संपत्तियों का मूल्य 50 करोड़ लेकिन वास्तकविक कीमत 120 करोड़ के आसपास एजेंसी का कहना है कि जब्त संपत्तियों का मूल्य हालांकि 50 करोड़ र. है लेकिन उनकी वास्तविक कीमत 120 करोड़ र. से भी अधिक है।

राज्य सीआईडी ने मामले की जांच के दौरान कदम को पिछले साल अगस्त माह में पुणे से गिरफ्तार किया  था। 

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