नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार व उप राज्यपाल के बीच शक्तियों के बंटवारे के मामले में फैसला उप राज्यपाल नजीब जंग के पक्ष में आने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। दिल्ली सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "फैसले के खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अभी हम फैसले का अध्ययन करेंगे।"
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि उप राज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं हैं। उप राज्यपाल से परामर्श के बाद ही दिल्ली सरकार को कानून बनाना चाहिए। जैन ने कहा कि फैसला चाहे जो भी हो, इस पर अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ करेगी।
आप सरकार को जोरदार झटका देते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (ACB) केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू नहीं कर सकती। एसीबी से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए जैन ने कहा, "दिल्ली सरकार को किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया है, फैसले में यही बात है।"
उप राज्यपाल तथा दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति तथा अन्य मुद्दों पर तकरार के बाद दायर नौ विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय का यह फैसला सामने आया है।