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क्या कार के विंडो पर लगा सकते हैं ब्लैक फिल्म, जानें केरल हाई कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला? वाहन मालिकों को बड़ी राहत

साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर 1 अप्रैल 2021 से लागू केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 100 के संशोधन के अनुसार फिल्म लगी है, तो चालान करना गलत होगा।

Edited By: Amar Deep
Published : Sep 30, 2024 14:34 IST, Updated : Sep 30, 2024 14:34 IST
केरल हाई कोर्ट ने ब्लैक फिल्म को लेकर सुनाया अहम फैसला।- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE केरल हाई कोर्ट ने ब्लैक फिल्म को लेकर सुनाया अहम फैसला।

हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने को लेकर एक अहम आदेश दिया है। आपने कई बार पुलिस को कारों के शीशे से ब्लैक फिल्म उतारते या चालान काटते हुए देखा होगा। इसी संबंध में केरल हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दरअसल, केरल हाई कोर्ट ने कार के शीशों पर प्लास्टिक फिल्म या कूलिंग फिल्म लगाने से रोकने को गलत बताया है। आइये जानते हैं कोर्ट का ये फैसला क्यों अहम है...

केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा?

बता दें कि 12 सितंबर 2024 को केरल हाई कोर्ट में दायर की गई दोनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि गाड़ियों की खिड़की पर तय नियमों के मुताबिक प्लास्टिक फिल्म या कूलिंग फिल्म लगाने से रोकना सही नहीं है। अगर पुलिस विंडो ग्लास पर कूलिंग फिल्म या प्लास्टिक लगे होने पर चालान कर रही है तो ये गलत है। कोर्ट ने कहा कि अगर कार के शीशों पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के नियमों के तहत फिल्म लगी है, तो चालान करना गलत होगा। कार चालक अपनी जरूरत के अनुसार खिड़कियों पर प्लास्टिक फिल्म लगवा सकते हैं। हालांकि, पूरी तरह से काले शीशे या जीरो पारदर्शिता वाले फिल्म पर अब भी जुर्माना लगाया जाएगा। केरल हाई कोर्ट के इस फैसले से कार चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

क्या हैं नियम?

दरअसल, साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक फिल्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वाहनों पर काली फिल्म लगे होने से जनता की सुरक्षा को खतरा होता है। हालांकि 1 अप्रैल, 2021 से लागू केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 100 के संशोधन के अनुसार, मोटर वाहनों के आगे, पीछे और किनारों पर सेफ्टी ग्लास के बजाय 'सेफ्टी ग्लेज़िंग' के उपयोग की अनुमति दी गई है। संशोधित नियमों के अनुसार आगे और पीछे के ग्लास पर 70 प्रतिशत और किनारों पर 50 प्रतिशत पारदर्शिता की आवश्यक है। इस संशोधन का जिक्र करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि ऐसी फिल्मों का इस्तेमाल कानूनी है। हालांकि अगर कार में जीरो विजिबिलिटी वाले काले शीशे लगाए जाते हैं तो इसके लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि बार-बार वाहन चालक नियम तोड़ता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड करके वाहन जब्त किया जा सकता है।

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