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अब RSS के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी, सरकार ने 58 साल से लगा प्रतिबंध हटाया

 Reported By: Yogendra Tiwari, Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jul 22, 2024 10:23 am IST,  Updated : Jul 22, 2024 11:41 am IST

केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान था।

मोदी सरकार का बड़ा कदम। - India TV Hindi
मोदी सरकार का बड़ा कदम। Image Source : PTI

अब केंद्रीय कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों पर लगी पाबंदी की RSS के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं बन सकते, अब हट गई है। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा यह तोहफा माना जा रहा है। केंद्र सरकार के अधिनिष्ठ कर्मचारी जो संघ के स्वयंसेवक के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते थे, पाबंदियों की वजह से उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। इन पाबंदियों को हटाने की वजह से निश्चित तौर पर उनके अंदर एक खुशी का माहौल है, अब उसे पर लगी पाबंदी हटा ली गई है।

 58 साल पुरानी पाबंदी हटी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी 58 साल पुरानी रोक हटा दी है। इस आदेश में केंद्र सरकार द्वारा 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में में संशोधन किया गया, जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ-साथ आरएसएस की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों को कार्रवाई, दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे।

वाजपेयी सरकार में भी लागू था कानून

RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। हालांकि, इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर यह आदेश बना हुआ था। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया। बता दें कि ये कानून अटल बिहारी वाजपेई ने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था।

क्या है सरकार का आदेश?

9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री आफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेंनिंग डिपार्मेंट की तरफ से जारी किया गया है। आदेश पर डेप्युटी सेक्रेट्री गवर्नमेंट आफ इंडिया की हस्ताक्षर हैं।

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