Sunday, April 28, 2024
Advertisement

इलेक्टोरल बॉन्ड : एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, जानें क्या कहा

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ी खबर ये है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अदालत को इस बात की जानकारी दी है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिया है।

Niraj Kumar Edited By: Niraj Kumar @nirajkavikumar1
Updated on: March 21, 2024 16:59 IST
SBI- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल कर यह बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी डिटेल्स उसने चुनाव आयोग को सौंप दिया है। एसबीआई के हलफनामे में यह कहा गया है कि उसने 21 मार्च 2024 को अपने पास मौजूद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिया है।

एसबीआई ने सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपा

एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड खऱीदने वाले का नाम, मूल्यवर्ग इलेक्टोरल बॉन्ड की विशिष्ट संख्या, इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टी का नाम और पार्टी के बैंक खाते के अंतिम चार अंक दिए हैं। इस हलफनामे में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई अन्य विवरण अब बैंक के पास नहीं है। 

कोर्ट ने कहा था-बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी देनी होगी

इससे पहले 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि हम जो जानकारी आपसे चाहते हैं उसे आप अभी तक नहीं दे पाए हैं। आप हर जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। आपको विस्तार से हर जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एसबीआई को बॉन्ड नंबर के साथ ही उससे जुड़ी हर जानकारी देनी होगी।

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होगा डेटा

शीर्ष अदालत के इस रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह जानकारी दी कि उसने सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को मुहैया करा दिया है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा।

 

 

 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement