Friday, April 19, 2024
Advertisement

Karnataka Masjid Case: कर्नाटक की इस प्रसिद्ध मस्जिद के भी हनुमान मंदिर होने का दावा, प्रशासन से पूजा करवाने की मांग, जानें पूरा मामला

इस मुद्दे को उठाने वाले लोगों का कहना है कि मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर था, जिसे बाद में मस्जिद में बदला गया। इसलिए उन्होंने मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगी है। 

Rituraj Tripathi Written by: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published on: May 16, 2022 18:28 IST
Karnataka Masjid Case- India TV Hindi
Image Source : ANI Karnataka Masjid Case

Highlights

  • कर्नाटक की जामिया मस्जिद को लेकर नया विवाद
  • दक्षिणपंथी समूह के कुछ सदस्यों ने मांड्या के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा
  • सदस्यों ने जामिया मस्जिद में आंजनेय मूर्ति की पूजा करने की इजाजत मांगी

Karnataka Masjid Case: यूपी के बनारस में जारी ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के विवाद के दौरान ही कर्नाटक से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। कर्नाटक में भी एक मस्जिद (Karnataka Masjid) के मंदिर होने के दावे से हड़कंप मच गया है। दक्षिणपंथी समूह के कुछ सदस्यों ने सोमवार को कर्नाटक के मांड्या के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ये मांग की गई है कि उन्हें जामिया मस्जिद (Jamia Masjid) में आंजनेय मूर्ति की पूजा करने की इजाजत दी जाए। 

समूह के सदस्यों का कहना है कि मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर था, जिसे बाद में मस्जिद में बदला गया। इसलिए उन्होंने मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगी है। इन लोगों का कहना है कि मस्जिद आंजनेय मंदिर को बदलकर बनाई गई और इस बात के ऐतिहासिक सबूत भी हैं कि मस्जिद पहले एक मंदिर थी। 

विवादित जगह को लेकर टीपू सुल्तान के पत्र होने का दावा

इन लोगों का ये भी कहना है कि टीपू सुल्तान ने इस बारे में पर्शिया के खलीफा को एक पत्र लिखा था। इसलिए उनकी मांग है कि पुरातत्व विभाग इन डॉक्यूमेंट्स की जांच करे और उस पर विचार करे। मंदिर का दावा करने वाले इन लोगों ने मस्जिद परिसर में बने एक तालाब में नहाने की भी इजाजत मांगी है। 

बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद भी विवादित

गौरतलब है कि यूपी के बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। यहां से एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील कर दिया है। कोर्ट ने सील की गई जगह पर किसी भी व्यक्ति के जाने पर रोक लगा दी है। बता दें कि याचिकाकर्ता राखी सिंह के वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि 16 मई को आयोग को मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग मिला। इसलिए इस जगह की सुरक्षा की जाए क्योंकि ये एक अहम सबूत है। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया और इस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी समेत अहम अधिकारियों को सौंप दी।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement