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Red Corner Notice: रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है? इंटरपोल कितने तरह के जारी करता है नोटिस, जानिए इससे जुड़ी हर जानकारी a to z

 Published : Oct 19, 2022 06:42 pm IST,  Updated : Oct 19, 2022 07:13 pm IST

Red Corner Notice: रेड कॉर्नर नोटिस देश से भागे हुए अपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर रेड नोटिस जारी किया जाता है।

Red Corner Notice- India TV Hindi
Red Corner Notice Image Source : INDIA TV

Highlights

  • एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं
  • अरेस्ट वारेंट से बिल्कुल अलग होता है
  • व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए जारी किया जाता है

Red Corner Notice: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित भगोड़ों के बारे में दुनिया भर के पुलिस बलों को सचेत करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। वे केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सुलभ हैं। उन्हें तभी जारी किया जा सकता है जब एक सक्षम अदालत ने भगोड़े के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लिया हो। आपको बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया भर में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक अनुरोध के रूप में कार्य करता है कि प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण, या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए लंबित व्यक्ति का पता लगाया जाए और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया जाए।

क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस ?

आपको बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस देश से भागे हुए अपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर रेड नोटिस जारी किया जाता है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने देश में कोई गंभीर अपराध किया है यानी वो दोषी है। वही जानकारी के लिए बता दे कि अरेस्ट वारेंट से बिल्कुल अलग होता है रेड कॉर्नर नोटिस।

रेड नोटिस कॉर्नर नोटिस किसी अपराधी की गिरफ्तारी करने का वारंट नहीं माना जाता है। आरोपी को खोजने के बाद उसकी प्रोविजनल गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। इसमें दो प्रकार के नोटिस होते हैं। पहली- दोषी की पहचान जैसे नाम, जन्मतिथि, आखों और बालों का रंग, राष्ट्रीयता इत्यादि। वही दूसरी वांटेड व्यक्ति के अपराधों से जुड़ी जानकारी. इन अपराधों में हत्या, रेप, बच्चो के साथ शोषण या सशस्त्र लूट शामिल हो सकती है। 

क्या होता है इंटरपोल ?
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं। इंटरपोल सभी सदस्य देशों में पुलिस बलों को अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने और एक्सेस करने में सक्षम बनाकर उनके कार्यों में बेहतर समन्वय करने में मदद करता है, और तकनीकी और परिचालन सहायता की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इंटरपोल का महासचिव संगठन की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का समन्वय करता है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में नवाचार के लिए एक वैश्विक परिसर के साथ, ल्योन, फ्रांस में स्थित है।

प्रत्येक सदस्य देश में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) सामान्य सचिवालय और दुनिया भर के अन्य एनसीबी दोनों के लिए संपर्क का केंद्रीय बिंदु है। एनसीबी कानून और व्यवस्था को संभालने वाले मंत्रालय में स्थित है। इंटरपोल 19 पुलिस डेटाबेस का प्रबंधन करता है जिसमें अपराधों और अपराधियों की जानकारी होती है, जिसमें नाम, उंगलियों के निशान और चोरी हुए पासपोर्ट शामिल हैं। यह दुनिया भर में भगोड़ों का पता लगाने में फोरेंसिक, विश्लेषण और सहायता जैसी खोजी सहायता प्रदान करता है।

इंटरपोल कितने प्रकार के नोटिस जारी करता है? 

  • ब्लू नोटिस- यह नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान उसकी लोकेशन या आपराघिक मामलों जैसी कई अतिरिक्त जानकारियां इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। 
  • ब्लैक नोटिस- अज्ञात बॉडी की पहचान के लिए जारी किया जाता है। आपको बता दें कि इंटरपोल हर साल लगभग 150 ब्लैक नोटिस जारी करता है। 
  • ग्रीन नोटिस- इस नोटिस में किसी इंसान की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी और खुफिया जानकारी से जुड़ा होता है, जहां उस व्यक्ति से लोक सुरक्षा को खतरे की संभवना हो। 
  • ऑरेंज नोटिस- आमतौर पर इस नोटिस में हथियार या किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी के लिए अलर्ट किया जाता है। जिससे किसी प्रकार की खतरे की आशंका हो। 
  • पर्पल नोटिस- इसमें अपराधियों के गुनाह करने के तरीकों और उनके पास मौजूद हथियारों की जानकारी को इकठ्ठा करने के लिए जारी किया जाता है। 
     

   

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