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उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से 19 और मरीजों की मौत, 2,044 नए मामले सामने आए

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 30, 2020 09:06 pm IST,  Updated : Nov 30, 2020 09:06 pm IST

उत्तर प्रदेश में गत 24 घंटो में कोविड-19 से 19 और रोगियों की मौत हो गई जिन्हें मिलाकर प्रदेश में इस महामारी से अबतक कुल 7,761 लोगों की जान जा चुकी है। 

Uttar Pradesh coronavirus cases death toll till 30 November 2020- India TV Hindi
Uttar Pradesh coronavirus cases death toll till 30 November 2020 Image Source : PTI

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गत 24 घंटो में कोविड-19 से 19 और रोगियों की मौत हो गई जिन्हें मिलाकर प्रदेश में इस महामारी से अबतक कुल 7,761 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, इस अवधि में 2,044 नए मामले सामने आने के बाद अब तक प्रदेश में कुल 5,43,888 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटो में हुई 19 मौतो में से सर्वाधिक चार लखनऊ में हुई हैं जबकि जिले में 296 नए मामले सामने आए हैं। बुलेटिन के मुताबिक लखनऊ के अलावा मेरठ में 174, गाजियाबाद में 168, वाराणसी में 123, कानपुर 106 और गौतमबुद्ध नगर में 100 नए मामले सामने आए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटो में 2,472 रोगी ठीक हुए हैं, इस तरह प्रदेश में अब तक 5,12,028 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। विभाग के मुताबिक इस समय प्रदेश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 24,099 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक लाख 52 हजार नमूनों की कोविड-19 जांच की गई। 

महामारी की स्थिति की समीक्षा कर जिलों में प्रतिबंध लगा सकते हैं जिलाधिकारी : मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर. के. तिवारी ने सोमवार को राज्य के जिलाधिकारियों से कहा कि वे कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं। राज्य सरकार ने आज कोविड-19 के संबंध में आवश्यक सावधानियों, निषिद्ध क्षेत्रों एवं निगरानी के विषय में समस्त मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक , पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

सरकारी बयान के मुताबिक मुख्य सचिव ने स्थानीय प्रतिबंधों के संबंध में कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। यद्यपि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिस्थितियों का आकलन कर रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कार्यालयों में भी भौतिक दूरी के मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। ऐसे शहरों में जहां कोविड-19 की दर 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां एक ही समय पर उपस्थित कर्मियों की संख्या को कम रखने के उद्देश्य से राज्य प्रशासन कार्यालयों में अलग-अलग समय प्रबंधन अथवा अन्य समुचित प्रबंधन पर विचार कर निर्णय लेगा।

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