1. Hindi News
  2. भारत
  3. उत्तर प्रदेश
  4. UP News: CM योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट कर बुरा फंसा नाबालिग, मिली 15 दिन गौशाला साफ करने की सजा

UP News: CM योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट कर बुरा फंसा नाबालिग, मिली 15 दिन गौशाला साफ करने की सजा

 Written By: Khushbu Rawal @khushburawal2
 Published : May 26, 2022 08:03 pm IST,  Updated : May 26, 2022 08:06 pm IST

इस फैसले से बच्चे के अंदर सेवा भाव पैदा होगा, उसे सुधरने को पर्याप्त अवसर दिया गया है। बच्चे द्वारा मोबाइल पर कोई अभद्र पोस्ट कर दी गई थी जिसकी वजह से उसे यह सजा सुनाई गई लेकिन अदालत ने उसके बारे में जो फैसला सुनाया है वह काफी सराहनीय है।

Yogi Adityanath- India TV Hindi
Yogi Adityanath Image Source : PTI (FILE PHOTO)

Highlights

  • किशोर के मोबाइल से सीएम योगी का एक एडिट किया हुआ आपत्तिजनक फोटो हुआ पोस्ट
  • किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश आंचल अधाना ने सुनाया फैसला
  • 15 दिन गौशाला और 15 दिन सार्वजनिक स्थान पर करनी होगी सफाई

UP News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक नाबालिग लड़के को किशोर न्याय बोर्ड ने 15 दिन गौशाला में सेवा करने और 15 दिन गांव के सार्वजनिक स्थल पर सफाई करने की सजा सुनाई है। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता जवाहर सिंह यादव ने बताया कि जनपद के दहगांवा कस्बा के इस किशोर के मोबाइल से 18 जनवरी को योगी आदित्यनाथ का एक एडिट किया हुआ आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जो बाद में व्हाट्सअप से भी साझा किया गया।

'15 दिन गौशाला और 15 दिन सार्वजनिक स्थान पर करेगा सफाई'

पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जब जांच की तो उसने पाया कि यह कृत्य इस 15 साल के किशोर के मोबाइल से किया गया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान किशोर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और भविष्य में ऐसा दोबारा न करने का इरादा भी जताया। सहायक अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद किशोर न्याय बोर्ड की न्यायाधीश आंचल अधाना और उसके सदस्य अरविंद गुप्ता एवं प्रमिला गुप्ता ने किशोर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बुधवार को अपने फैसले में कहा कि आरोपी किशोर 15 दिन गांव की गौशाला में गायों की सेवा करेगा और 15 दिन सार्वजनिक स्थान पर सफाई करेगा।

फैसले से बच्चे के अंदर पैदा होगा सेवा भाव
बोर्ड का कहना था कि इस फैसले से बच्चे के अंदर सेवा भाव पैदा होगा, उसे सुधरने को पर्याप्त अवसर दिया गया है। यादव का कहना है कि बच्चे द्वारा मोबाइल पर कोई अभद्र पोस्ट कर दी गई थी जिसकी वजह से उसे यह सजा सुनाई गई लेकिन अदालत ने उसके बारे में जो फैसला सुनाया है वह काफी सराहनीय है। यादव ने बताया कि किशोर पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जो किशोर के परिजनों द्वारा बृहस्पतिवार को राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है । हालांकि किशोर के परिजनों का कहना है कि मोबाइल कहीं अन्य जगह चार्जिंग के लिए लगा था, किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया, उनका बेटा बेकसूर है।

Latest Uttar Pradesh News

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Uttar Pradesh से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत