Monday, April 29, 2024
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एकनाथ शिंदे का गुट पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट, उद्धव गुट के विधायकों की बढ़ सकती है मुसीबत

स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि ठाकरे गुट के विधायकों अपात्र घोषित किया जाए।

Reported By : Suraj Ojha Written By : Sudhanshu Gaur Updated on: January 15, 2024 19:10 IST
Maharashtra Politics- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV एकनाथ शिंदे का गुट पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 वर्षों में कई भूचाल आये हैं। राज्य की दो प्रमुख पार्टियों में टूट हुई है। सर्कार बदल गई। अब दोनों पार्टियों के टूट के मामले अदालत में हैं। वहीं पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर के असली शिवसेना वाले फैसले के बाद पार्टी के दोनों गुट कोर्ट पहुंच गए हैं। सिपकर के फैसले के बाद जहां उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उन्होंने स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। उन्होंने उद्धव गुट के विधायकों के निलंबन को लेकर याचिका दाखिल की है।

ठाकरे गुट के विधायकों को अपात्र किया जाए

एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावाले ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जब स्पीकर के फैसले से सिद्ध हो गया है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है तो ठाकरे गुट के विधायकों को अपात्र किया जाए। उन्होंने स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अपने आदेश में ऐसा क्यों नहीं कहा है? याचिका में मांग की गई है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है तो उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को व्हिप ना मानने के लिए अपात्र किया जाए।

स्पीकर के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट 

वहीं इससे पहले विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि स्पीकर का यह फैसला गलत है, जिसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे गुट के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है और पार्टी के संविधान के अनुसार, एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना के नेता हैं। 

हम जनता को साथ लेकर लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे- उद्धव 

बता दें कि स्पीकर के फैसले के बाद ही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम जनता को साथ लेकर लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर का जो आदेश आया है, वह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत किया है। अब हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जनता और शिवसेना को पूरा न्याय दिए बिना नहीं रुकेगा।'' 

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