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एयर इंडिया में 20 जुलाई से खत्म होगा ‘वर्क फ्रॉम होम’, पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे कार्यालय

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jul 15, 2020 10:55 pm IST,  Updated : Jul 15, 2020 11:01 pm IST

प्रतिबंधित क्षेत्रों और मेडिकल के आधार पर कर्मचारियों को ऑफिस आने से छूट जारी रहेगी

Air India- India TV Hindi
Air India Image Source : GOOGLE

नई दिल्ली। एयर इंडिया के सभी कार्यालय 20 जुलाई से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। एयरलाइंस ने अगले सोमवार से वर्क फ्रॉम होम को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। एयरलाइंस ने साफ कहा है कि जो कर्मचारी सोमवार से ऑफिस नहीं आएंगे उन्हे छुट्टी का आवेदन देना होगा नहीं तो वो गैरहाजिर माने जाएंगे। कोरोना संकट की वजह से एयर इंडिया के कई कर्मचारी घर से ही कामकाज कर रहे थे।

हालांकि एयरलाइंस ने साफ किया कि कोरोना से संक्रमित इलाकों और सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों में रह रहे कर्मचारियों को इसके छूट दी जाएगी। वहीं ऐसे कर्मचारी जो सेहत के हिसाब से हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं उन्हें भी ऑफिस में आने से छूट मिलेगी। एयरलाइंस के मुताबिक ये फैसला सरकार के द्वारा अनलॉक जारी करने के साथ लिया गया है। अनलॉक में सरकार लॉकडाउन के प्रतिबंधों में लगातार छूट दे रही है। ऑफिस आने के नियम से छूट प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहने वालों, और खास मेडिकल कंडीशन वाले कर्मचारियों को मिलेगी ऐसे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम जारी रख सकते हैं।   

वहीं एयर इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी छह माह से लेकर पांच वर्षो तक के लिए बिना भुगतान अवकाश का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा एयरलाइन प्रबंधन के पास किसी भी कर्मचारी को छुट्टी पर भेजने का भी विकल्प होगा।आईएएनएस द्वारा देखे गए एयर इंडिया कर्मचारी नोटिस के अनुसार, "एयर इंडिया की 102वीं बैठक में बोर्ड के निदेशकों ने 7 जुलाई 2020 को एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी छह माह से लेकर दो वर्ष तक बिना भुगतान अवकाश का विकल्प चुन सकते हैं और इस अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है।"


बयान के मुताबिक, "योजना के अंतर्गत सीएमडी भी आदेश के अनुसार कर्मचारी को छह माह से दो वर्ष और इसे बढ़ाकर पांच वर्ष तक छुट्टी पर भेज सकते हैं।" हालांकि, यह प्रावधान केवल उपयुक्तता, दक्षता, क्षमता, प्रदर्शन की गुणवत्ता, कर्मचारी के स्वास्थ्य, अतीत में ड्यूटी के लिए कर्मचारी की अनुपलब्धता इत्यादि कारणों को देखकर लागू किया जा सकता है।

 

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