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केंद्र व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए GFR को संशोधित करेगा

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Jul 31, 2016 07:16 pm IST,  Updated : Jul 31, 2016 07:16 pm IST

केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा GFR वित्तीय मामलों से निपटने को लेकर एक दिशानिर्देशक मसौदा के रूप में काम करता है और उसका अनुपालन जरूरी है।

केंद्र व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए GFR को करेगा संशोधित, कारोबार करना होगा आसान- India TV Hindi
केंद्र व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए GFR को करेगा संशोधित, कारोबार करना होगा आसान

नई दिल्ली। सरकार व्यापार सुगमता के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सामान्य वित्तीय नियम (GFR) संशोधित करेगी। GFR वित्तीय मामलों से निपटने को लेकर एक दिशानिर्देशक मसौदा के रूप में काम करता है और उसका अनुपालन जरूरी है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने जीएफआर के साथ नियमावली को संशोधित करने का फैसला किया है। दोनों के मसौदे को सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिये अगस्त में जारी किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि केंद्र की वस्तुओं की खरीद के संदर्भ में भी नियमावली लाने की योजना है। अधिकारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यापार से संबंधित मौजूदा नियमों एवं नियमन में कई बदलाव लायें हैं, ऐसे में सामान्य वित्तीय नियमों का नया सेट तैयार करना जरूरी हो गया है।

जीएफआर कार्यकारी निर्देश के रूप में है। इससे सबसे पहले 1947 में जारी किया गया और बाद में 1963 में संशोधित किया गया। बदले आर्थिक मामलों में संशोधित जीएफआर अंतिम बार 2005 में जारी किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नए जीएफआर का मसौदा सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए जारी किया जाएगा। साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा विशेषज्ञों के साथ इस पर व्यापक चर्चा होगी।

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