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अब सिर्फ एक ओटीपी से आपका पोस्टपेड नंबर बदल जायेगा प्री-पेड में, जानिये क्या हुआ बदलाव

9 अगस्त 2012 को जारी निर्देशों के मुताबिक अगर कोई ग्राहक प्री-पेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्री-पेड चाहता है तो उसे एक बार फिर से केवाईसी करना जरूरी होगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : May 24, 2021 16:29 IST
ग्राहकों के लिए राहत - India TV Paisa
Photo:PTI

ग्राहकों के लिए राहत 

नई दिल्ली। अपने प्री-पेड मोबाइल नंबर को पोस्ट पेड करवाना हो या फिर पोस्टपेड नंबर को प्री पेड करवाना हो, अब ये ग्राहकों के लिये और आसान होने जा रहा है। कोरोना संकट और नई तकनीकों के चलन को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान करने के लिये नये दिशानिर्देश जारी कर दिये है। नये दिशानिर्देशों  के मुताबिक इसके लिए अब आपको फिर से केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है, अब बदलाव की पूरी प्रकिया ओटीपी के द्वारा ही पूरी की जायेगी। यानि अब आप घर बैठे अपने प्लान को बदल सकेंगे।

क्या है नये दिशानिर्देश

  • नये दिशानिर्देशों के मुताबिक प्री-पेड और पोस्टपेड प्लान में बदलाव के लिये कंपनियां मोबाइल पर भेजे गये ओटीपी के सत्यापन को ही आधार मान सकती हैं।
  • 9 अगस्त 2012 को जारी निर्देशों के मुताबिक अगर कोई ग्राहक प्री-पेड से पोस्टपेड या इसका विपरीत करना चाहता है तो उसे केवाईसी ( दस्तावेजों का फिर से सत्यापन) करना जरूरी होगा। इस नियम में राहत के लिये पिछले साल COAI ने दूरसंचार विभाग को पत्र, लिखा जिस पर आज दिशानिर्देश आये हैं।
  • विभाग के मुताबिक इस तरह की प्रक्रिया में ग्राहक नहीं बदलते है सिर्फ उनके बिल बदलते हैं इसलिये फिर से केवाईसी पर छूट दी जा रही है।
  • विभाग के मुताबिक हाल के दिनों में ओटीपी के जरिये सेवायें देना बेहद आम और सुरक्षित हो गया है इसलिये पोस्टपेड और प्रीपेड में बदलाव के लिये ओटीपी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

 

क्या होगी ये पूरी प्रक्रिया

  1. विभाग ने आज इस प्रक्रिया के लिये दिशानिर्देश जारी किये हैं जिसके मुताबिक
  2. जो ग्राहक अपने कनेक्शन को पोस्टपेड से प्री-पेड या प्री-पेड से पोस्टपेड में बदलना चाहते हैं। उन्हें सेवा प्रदाता को एसएमएस, आईवीआरएस, वेबसाइट, या एप के माध्यम से इसका आवेदन करना होगा।
  3. आवेदन मिलने के बाद सब्सक्राइबर के उसी मोबाइल नंबर जिसमें वो बदलाव चाहता है, पर एक मैसेज भेजा जायेगा , जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी और एक ओटीपी होगा। ओटीपी 10 मिनट के लिये वैध होगा।
  4. इस ओटीपी के सत्पायन को प्री-पेड से पोस्ट पेट या इसके विपरीत के लिये पर्याप्त माना जायेगा। 
  5. इसके साथ ही सब्सक्राइबर को बदलाव के लिये अनुमानित समय तारीख आदि की जानकारी टेक्स्ट मैसेज के साथ भेजनी होगी।
  6. बदलाव के दौरान अगर सेवाओं पर कोई असर पड़ता है तो उसे 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये
  7. कंपनी को ग्राहक का आवेदन, उसका समय, ट्रांजेक्शन आईडी, ओटीपी का सत्यापन, और सेवा में बदलाव के समय से जुड़ी सभी जानकारियां अपने पास संभाल कर रखनी होगी।

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