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  4. 5G के खिलाफ याचिका पर संक्षिप्त नोट दाखिल करें जूही चावला: दिल्ली उच्च न्यायालय

5G के खिलाफ कोर्ट पहुंची एक्ट्रेस जूही चावला को कोर्ट ने कह दी यह बड़ी बात, अब क्या करेगी अभिनेत्री?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला से बुधवार को कहा कि वह देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर अपनी याचिका पर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करें।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 02, 2021 18:55 IST
5G के खिलाफ कोर्ट पहुंची एक्ट्रेस जूही चावला को कोर्ट ने कह दी यह बड़ी बात, अब क्या करेगी अभिनेत्री?- India TV Paisa
Photo:JUHI INSTAGRAM

5G के खिलाफ कोर्ट पहुंची एक्ट्रेस जूही चावला को कोर्ट ने कह दी यह बड़ी बात, अब क्या करेगी अभिनेत्री?

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जूही चावला से बुधवार को कहा कि वह देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर अपनी याचिका पर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करें। चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर इस प्रौद्योगिकी के विकिरण के प्रभाव संबंधी मुद्दों को उठाया। 

न्यायमूर्ति जे आर मिढ़ा ने कहा कि वादी अपराह्न ढाई बजे तक दो पृष्ठीय नोट दाखिल करें और अदालत अपराह्न तीन बजे मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा कि वह याचिका की सुनवाई शुरू करने समेत चावला और दो अन्य याचिकाकर्ताओं की चार अर्जियों पर विचार करेगी। अदालत ने दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित महाजन को डेढ़ पृष्ठ का नोट दाखिल करने की अनुमति दी, ताकि यह पता किया जा सके कि उस पर सुनवाई की आवश्यकता है या नहीं।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘बचावकर्ता मेरे नोटिस जारी करने तक सुनवाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। मैं देखूंगा कि क्या उन्हें अधिकार है।’’ अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। 

चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर करके कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा। याचिका में प्राधिकारियां को यह प्रमाणित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 5जी प्रौद्योगिकी किस तरह से मानव जाति, पुरुषों, महिलाओं, वयस्कों, बच्चों, शिशुओं, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए सुरक्षित है। 

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