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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बचे सिर्फ 2 हफ्ते, रखें इन बातों का ध्यान

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Jul 17, 2017 02:51 pm IST,  Updated : Jul 17, 2017 02:51 pm IST

नोटबंदी के दौरान अगर आपने अपने किसी एक या अलग-अलग बैंक खाते में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बचे सिर्फ 2 हफ्ते, रखें इन बातों का ध्यान- India TV Hindi
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बचे सिर्फ 2 हफ्ते, रखें इन बातों का ध्यान

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है। रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई 2017 आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आप भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आंकलन वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न भरने के लिए कुछ बदलाव हुए हैं। रिटर्न भरते समय उन लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने खाते में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा जमा कराए हैं।

नोटबंदी के दौरान यानि 11 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच अगर आपने अपने किसी एक या अलग-अलग बैंक खाते में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।

रिटर्न भरने के लिए जो 7 आईटीआर फार्म हैं उनमें से आपको अपने लिए सही फार्म का चुनाव करना पड़ेगा। पिछले साल व्यवसाय से हुई कमाई के लिए फार्म संख्या 4 भरने का प्रावधान था जबकि इस साल फार्म संख्या 3 को भरना पड़ेगा।

जिन लोगों की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच है उन्हें 5 फीसदी इनकम टैक्स चुकाना होगा, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 10 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा और 10 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय वालों को 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। अगर आप अपनी रिटर्न आनलाइन भरना चाहते हैं तो आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxfiling.gov.in पर लॉग इन करना होगा।

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