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सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिया निर्देश, ग्राहकों को अपनी शाखाओं में उपलब्‍ध कराएं शौचालय की सुविधा

वित्‍त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों से देशभर में स्थित सभी शाखाओं में अपने ग्राहकों के लिए स्‍वच्‍छ शौचालय की सुविधा उपलब्‍ध कराने के निर्देश दिए हैं।

Written by: Abhishek Shrivastava
Published : Jan 03, 2018 02:18 pm IST, Updated : Jan 03, 2018 02:20 pm IST
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नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों से देशभर में स्थित सभी शाखाओं में अपने ग्राहकों के लिए स्‍वच्‍छ शौचालय की सुविधा उपलब्‍ध कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने य‍ह निर्देश स्‍वच्‍छ भारत मिशन में इन संस्‍थाओं की सहभागिता को सुनि‍श्चित करने के लिए जारी किए हैं।

मंत्रालय ने इसके अलावा केंद्र सरकार के स्‍वच्‍छ भारत मिशन को पूर्णरूप से सफल बनाने के लिए सभी बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों से वित्‍त वर्ष 2018-19 में अपने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्‍मेदारी कोष का एक बड़ा हिस्‍सा स्‍वच्‍छ भारत मिशन के लिए आवंटित करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से पूरे देश में स्‍वच्‍छता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्‍त पूंजी हासिल हो सकेगी।

देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों में करीब 1.25 लाख शाखाएं हैं और छह सरकारी बीमा कंपनियों की देश भर में मौजूदगी है। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने ट्विटर कर कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियां ग्राहकों के लिए साफ-सुथरा शौचालय उपलब्ध कराएंगे। साथ ही 2018-19 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अलग से धन उपलब्‍ध कराएंगे।  

वित्तीय सेवा विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय संयुक्त रूप से एक स्वच्छ बैंक/वित्तीय संस्थान पुरस्कार की स्‍थापना करेंगे और यह पुरस्‍कार स्‍वच्‍छ भारत मिशन में अनुकरणीय योगदान देने वाले बैंक/संस्‍थान को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के लिए चयन प्रतिस्पर्धा के जरिये होगा। 

 

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