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RERA का प्रशासन शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Dec 17, 2017 04:09 pm IST,  Updated : Dec 17, 2017 04:09 pm IST

रीयल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए रेरा (RERA) के प्रशासन से संबंधित मामलों का निपटारा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा।

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नई दिल्ली। रीयल  एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए रेरा (RERA) के प्रशासन से संबंधित मामलों का निपटारा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा। अधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया, "रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना अनिवार्य है, जिसकी देखरेख शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा होगी।" रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (RERA) रीयल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए है।

RERA का उद्देश्य जमीन, इमारत और अपार्टमेंट की बिक्री में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। इस कानून में रीयल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित विवादों के त्वरित निपटारे के लिए निर्णायक तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। 

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