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‘आधार’ के नाम पर पैसा लेना गैरकानूनी, सादे कागज पर प्रिंटआउट का उपयोग पूरी तरह वैध

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Apr 11, 2016 07:24 pm IST,  Updated : Apr 11, 2016 07:26 pm IST

यूआईडीएआई ने स्‍मार्ट कार्ड के नाम पर आईडी की छपाई के लिए व्यापारियों द्वारा 200 रुपए लिए जाने के खिलाफ आधार उपयोगकर्ताओं को आगाह किया है।

आधार के नाम पर पैसा लेना गैरकानूनी, सादे कागज पर प्रिंटआउट का उपयोग पूरी तरह वैध- India TV Hindi
आधार के नाम पर पैसा लेना गैरकानूनी, सादे कागज पर प्रिंटआउट का उपयोग पूरी तरह वैध

नई दिल्‍ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड रखने वालों को प्लास्टिक कार्ड पर आईडी की छपाई के लिए व्यापारियों द्वारा 200 रुपए लिए जाने के खिलाफ आगाह किया है। यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार नंबर के आधिकारिक उपयोग के लिए सादे कागज पर प्रिंटआउट पूरी तरह वैध है।

आधार का प्रबंधन करने वाले प्राधिकरण ने ई-बे, फ्लिपकार्ट तथा अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को इसको लेकर आगाह किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि वे उनके प्लेटफॉर्म के जरिये यह काम करने वाले व्यापारियों को बढ़ावा न दें। प्राधिकरण ने कहा कि अगर कोई इसमें शामिल होता है तो यह आपराधिक कार्रवाई के अंतर्गत आएगा और उसे जेल की सजा हो सकती है।

ऐसे दर्ज करवाएं पैन कार्ड पर आधार नंबर

Aadhaar number on PAN card

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यूआईडीएआई के महानिदेशक तथा मिशन निदेशक अजय भूषण पांडे ने एक बयान में कहा, आधार कार्ड या साधारण कागज पर प्रिंटेड डाउनलोड किया गया आधार कार्ड सभी कार्यों के लिए पूरी तरह वैध है। अगर किसी व्यक्ति के पास पेपर आधार कार्ड है, उसे अपने आधार कार्ड को लैमिनेशन कराने या पैसा देकर प्लास्टिक आधार कार्ड या तथाकथित स्मार्ट आधार कार्ड प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है।

यूआईडीएआई के अनुसार यह पाया गया है कि अनैतिक कार्य में लगी कुछ इकाइयां स्मार्ट कार्ड के नाम पर प्लास्टिक कार्ड पर आधार की छपाई के लिए 50 से 200 रुपए ले रही हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साधारण कागज पर डाउनलोड किया गया आधार पूरी तरह वैध है। पांडे ने यह भी कहा, स्मार्ट आधार कार्ड की कोई धारणा नहीं है।

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