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Sebi ने स्टॉक ब्रोकर से जुड़े प्रावधानों को किया सख्त, ग्राहकों के ऑर्डर का रिकॉर्ड रखना हुआ अनिवार्य

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने अनाधिकृत कारोबारी गतिविधियों को रोकने के लिए स्टॉक ब्रोकर प्रावधानों को कड़ा कर दिया है।

Manish Mishra
Published : Sep 27, 2017 09:50 am IST, Updated : Sep 27, 2017 09:50 am IST
Sebi ने स्टॉक ब्रोकर से जुड़े प्रावधानों को किया सख्त, ग्राहकों के ऑर्डर का रिकॉर्ड रखना हुआ अनिवार्य- India TV Paisa
Sebi ने स्टॉक ब्रोकर से जुड़े प्रावधानों को किया सख्त, ग्राहकों के ऑर्डर का रिकॉर्ड रखना हुआ अनिवार्य

नई दिल्ली बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने अनाधिकृत कारोबारी गतिविधियों को रोकने के लिए स्टॉक ब्रोकर प्रावधानों को कड़ा कर दिया है। इसके तहत उसने स्‍टॉक ब्रोकर को 1 जनवरी 2018 के बाद के सभी ग्राहक ऑर्डर का अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड रखने को कहा है। Sebi ने स्‍टॉक ब्रोकरों को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि यदि उपभोक्ता फोन पर ऑर्डर देते हों तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए स्‍टॉक ब्रोकरों को अनिवार्य टेलीफोन रिकॉर्डिंग प्रणाली की व्यवस्था रखनी होगी। इससे दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा।

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Sebi ने कहा कि निवेशकों की शिकायतें बड़ी संख्या में उनके खाते में अनाधिकृत कारोबार के बारे में होती हैं। उसने कहा कि अब यह तय किया गया है कि उपभोक्ता के ऑर्डर का रिकॉर्ड रखने के बाद ही ब्रोकर कारोबार आगे बढ़ाएंगे।

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Sebi के सर्कुलर के अनुसार, ये सबूत लिखित और उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, टेलीफोन रिकॉर्डिंग, अधिकृत आईडी से प्राप्त ई-मेल, इंटरनेट लेन-देन का ब्यौरा, एसएमएस से प्राप्त संदेश या कोई अन्य कानूनी सत्यापन योग्य रिकॉर्ड के रूप में होने चाहिए। उसने कहा, विवाद की स्थिति में विवादित कारोबार से संबंधित ये सबूत उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ब्रोकर की होगी।

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