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ESIC बेरोजगारी लाभ के दावों का 15 दिन के भीतर करेगी निपटान, दोगुना मिलेगा भुगतान

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 22, 2020 10:46 am IST,  Updated : Aug 22, 2020 10:52 am IST

अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था।

ESIC to settle claims for unemployment benefit within 15 days- India TV Hindi
ESIC to settle claims for unemployment benefit within 15 days Image Source : TIMES OF INDIA

नई दिल्‍ली। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीम‍ित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावों का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। ईएसआईसी के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है।

योजना के तहत अब तीन महीने के औसत वेतन का पचास प्रतिशत लाभ दिया जाएगा। गंगवार ने कहा कि बेरोजगारी लाभ के लिए ईएसआई योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जाएगा। इस योजना से ईएसआई से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी। इस योजना के तहत 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान तीन महीने के औसत वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर लाभ दिया जाएगा, जो कि पहले 25 प्रतिशत दिया जाता था।

 मंत्री ने कहा कि अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था। अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था। गंगवार ईएसआईसी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। ईएसआईसी बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में लिए गए इस फैसले से लगभग 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है। ईएसआईसी बोर्ड ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को बढ़ाने और पात्रता मानदंडों में ढील देने को मंजूरी दी है।

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