वाहन चालान की भारी-भरकम राशि को लेकर भले ही देश भर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन दिल्ली में 'रेड-लाइट' जंप करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण है पांच दिन के वे आंकड़े, जिसे दिल्ली पुलिस ने जुटाए हैं।
वाहन चालान की भारी-भरकम राशि को लेकर भले ही देश भर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन दिल्ली में 'रेड-लाइट' जंप करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण है पांच दिन के वे आंकड़े, जिसे दिल्ली पुलिस ने जुटाए हैं।
सरकार के मुताबिक हर साल ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने पर पांच लाख से ज्यादा दुर्घनाएं होती हैं जिनमें डेढ़ लाख के करीब लोगों की मौत हो जाती है। गडकरी के मुताबिक ऐसे ही लोगों की जान बचाने के लिए ट्रैफिक के नए और सख्त नियम लाए गए हैं।
राजस्थान पुलिस ने प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया का बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालान काट दिया।
गौरतलब है कि अगर किसी के पास चेकिंग के दौरान डॉक्युमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं तो वह डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप पर स्टोर इनकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकता है। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोटिस जारी कर चुका है।
हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैक्टर का 59 हजार रुपये का चालान काटा है। इससे पहले गुरुग्राम में ही एक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपये का चालान कटा था।
ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब कितना भारी पड़ सकता है, 32 हज़ार 500 रुपये के एक चालान से इसकी मिसाल सामने आई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये का चालान कट गया।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक ताजा उदाहरण दिल्ली से सामने आया है।
दिल्ली पुलिस ने महानगर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के रविवार को प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3,900 चालान जारी किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मोटर व्हिकल एक्ट 2019 में बदलाव होने के बाद आज 1 सितम्बर से लागू हो गया है। आज से सड़कों पर नए नियम के हिसाब से चालान काटे जा रहे है। राजधानी नई दिल्ली में जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस कानून तोड़ने वालों पर नजर बनाए हुए है।
उत्तर प्रदेश के फीरोजाबाद में पुलिस को एक लाइनमैन का चालान काटना भारी पड़ गया। फीरोजाबाद की लेबर कॉलोनी सब स्टेशन पर तैनात लाइनमैन श्रीनिवास बिना हेलमेट पहने जा रहा था।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उन लोगों की खैर नहीं है जो अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मोडिफाइड साइलेंसर लगवाते हैं।
अगर कोई वाहन आगरा से लखनऊ अथवा लखनऊ से आगरा तक की दूरी तीन घण्टे से पहले तय करता है तो उसका चालान किया जाएगा।
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