जनवरी के महीने में आपको इंवेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने की तैयारी शुरू करनी होगी। हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से कागजात अपने पास रखने होंगे।
कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
टीडीएस, व्यक्ति को होने वाली इनकम से टैक्स काटने को कहते हैं। सैलरी, ब्याज, लॉटरी आदि इनकम पर टीडीएस कटता है।
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