फॉर्म 15जी को 60 साल से कम उम्र के निवेशकों को, जबकि फॉर्म 15एच 60 साल से ज्यादा उम्र के निवेशकों को जमा करना होता है।
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है- AIS App इस ऐप के जरिए टैक्सपेयर्स हर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 26AS पर एक नया अपडेट जारी किया है।
जब किसी कर्मचारी की उम्र 58 साल हो जाती है तो उसका EPF अकाउंट मैच्योर हो जाता है और वो इसमें जमा राशि निकाल सकता है। लेकिन अकाउंट मैच्योर होने से पहले पैसा निकालने पर टीडीएस कटता है।
TDS के बारे में कई बार आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति की सैलरी पर ये कब और क्यों काटा जाता है। आइए इस बारे में जानते हैं।
टीडीएस का विवरण देने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।
कंपनियों द्वारा टीडीएस काटने संबंधित धारा 194 क्यू को 2021-22 के बजट में पेश किया गया था। यह प्रावधान एक जुलाई, 2021 से लागू हुआ है।
गुरुवार 1 जुलाई से नए महीने की शुरूआत होने जा रही है। जुलाई का यह महीना आपकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव भी ला रहा है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194एन के तहत नए प्रावधानों के मुताबिक यदि एक निवेशक जिसने पिछले तीन वित्त वर्षों में अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तब ऐसी स्थिति में निकाली गई राशि पर टीडीएस काटा जाएगा।
हालांकि सरकार ने इस मामले में कुछ छूट दी है, जिसके तहत विदेश भेजे जाने वाले सभी पैसों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने अपने राहत पैकेज में स्पष्ट किया है कि टीडीएस व टीसीएस की दर में 25 प्रतिशत की छूट केवल गैर-वेतन वाले भुगतान के लिए है।
आयकर विभाग ने दिल्ली की कई बड़ी कंपनियों द्वारा 470 करोड़ रुपये की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की चूक का मामला पकड़ा है।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
23 अगस्त, 2019 से 31 मार्च, 2020 के दौरान खरीदे गए वाहनों पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति होगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। आयकर अपराधों को आपसी समझौते के जरिये निपटाने को लेकर सरकार ने सुविधा शुरू की है। करदाता 31 दिसंबर 2019 तक एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के ताजा निर्देश में यह कहा गया है।
एक सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार और पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें से कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ आपकी सेविंग्स से होने वाले फायदे को कम करेंगे।
राजस्व विभाग ने शुक्रवार को कहा कि एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का फैसला एक सितंबर से लागू हो जायेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त, 2019 तक जो लोग पहले ही एक करोड़ रुपये की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा।
उपरोक्त 448 इकाइयों के मामले में प्रत्येक ने अपने बैंक खातों से साल में 100-100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकाली।
अब विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों और एक लाख या उससे अधिक का बिजली बिल भरने वालों को अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना होगा।
कर दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने ठेकेदारों या पेशेवरों को 50 लाख रुपये सालाना से अधिक का भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की दर से ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) अनिवार्य कर दिया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोर्स पर टैक्स कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें।
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