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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामला, 6 मई को होगी सुनवाई, सीबीआई जांच पर लगी रोक

 Reported By: Atul Bhatia, Edited By: Avinash Rai
 Published : Apr 29, 2024 04:42 pm IST,  Updated : Apr 29, 2024 04:47 pm IST

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होने वाली है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 24 हजार नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था।

West Bengal teacher recruitment scam case reaches Supreme Court hearing held on 6th may- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला Image Source : FILE PHOTO

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को अगली सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में की गई शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक अब सीबीआई जांच पर रोक लग गई है। दरअसल सीबीआई जांच पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है।

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सीबीआई जांच पर रोक

बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अभी राहत नहीं मिली है। साथ ही साल 2016 में की गई शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24 हजार नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। हालांकि अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत देते हुए आगे की सीबीआई जांच पर रोक जरूर लगा दी है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होने जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश, जिसमें कोर्ट ने 24 हजार नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 

बंगाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस भर्ती को अवैध ठहराया था। साथ ही कोर्ट ने 24 हजार उम्मीदवारों को अवैध भर्ती के बाद उन्हें आदेश दिया था कि वे प्राप्त वेतन वापस करें। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने याचिका दायर करेत हुए आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने मौखिक दलीलों के आधार पर और रिकॉर्ड पर किसी भी हलफनामें के अभाव में मनमानें ढंग से नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। साथ ही बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि इस फैसले से स्कूलों में एक बड़ा शून्य यानी गैप पैदा हो जाएगा। 

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