इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोर्स पर टैक्स कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें।
आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेताया है कि जनवरी - मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें।
चालू वित्त वर्ष के पहले साढ़े नौ महीने में सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.7 प्रतिशत बढ़ा है, जो राहत देने वाली बात है।
आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती (TDS) करने वालों को चेताते हुए कहा है कि 30 जून को समाप्त हुई तिमाही में काटे गए TDS की रकम 31 जुलाई तक ई-फाइल करें।
जीएसटी- नेटवर्क (GSTN) ने कहा है कि उसने GST के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए जरूरी सभी सॉफ्टवेयर परीक्षण व प्रयोग पूरे कर लिए हैं।
सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए स्रोत पर कर कटौती (TDS) तथा स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के प्रावधानों का क्रियान्वयन टाल दिया है।
वित्त मंत्रालय ने एसेसमेंट ईयर 2017-18 में कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने की समय-सीमा 31 मई से बढ़ा कर 15 जून कर दी है।
चालू वित्त वर्ष की समाप्ति नजदीक देखते हुए सीबीडीटी ने टैक्स अधिकारियों को TDS सर्वे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। निगरानी बढ़ाने को भी कहा है।
नौकरीपेशा लोगों को CBDT एक नई सुविधा उपलब्ध दी है। उनकी सैलरी से एंप्लॉयर ने कितनी TDS काटी है, इसकी जानकारी अब SMS से उन्हें हर तिमाही मिलेगी।
नौकरीपेशा लोगों की सैलरी पर टीडीएस (TDS) काटा जाता है। लेकिन यदि आपकी कंपनी ने जितना टैक्स कटना चाहिए उससे ज्यादा काट लिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है।
दिल्ली के लिए चालू वित्त वर्ष के कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह की 40 फीसदी से अधिक राशि यानी 46,739 करोड़ रुपए स्रोत पर TDS के जरिए प्राप्त होने का अनुमान है।
स्रोत पर कर कटौती (TDS) से कर संग्रहण में लगातार वृद्धि से उत्साहित आयकर विभाग की योजना अब इस श्रेणी में राजस्व बढ़ाने के लिए कई उपाय करने की है।
यदि आपने निवेश के लिए अभी तक यह घोषणा पत्र जमा नहीं किया है तो इस काम को समय रहते निपटा लें। एकाउंट डिपार्टमेंट सैलरी से हर माह टीडीएस काटना शुरू कर देगा।
भविष्य निधि (PF) से एक जून से 50,000 रुपए तक की निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की जाएगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश में टैक्सपेयर्स की कुल संख्या, विभिन्न श्रेणी के टैक्सपेयर्स द्वारा आयकर रिटर्न में घोषित कमाई के बार में पहली बार जारी किए।
आयकर विभाग अधिक टीडीएस कटौती के मामले में रिफंड में देरी होने पर अब उसमें ब्याज भी जोड़ेगा। टैक्स कटौती करने वाले के खिलाफ भविष्य में विवाद नहीं करेगा।
CBDT ने कहा है कि उन आयकरदाताओं से सीधी कर मांग की रोक है,जिनका TDS काट लिया गया है, लेकिन कटौती करने वाले ने इसे जमा नहीं कराया है।
उच्चस्तरीय समिति ने स्रोत पर कर (TDS) की दर घटाने, टैक्स कटौती सीमा बढ़ाने तथा विदहोल्डिंग टैक्स की दर में कटौती का सुझाव दिया है।
जनवरी के महीने में आपको इंवेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने की तैयारी शुरू करनी होगी। हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से कागजात अपने पास रखने होंगे।
कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
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