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इंसाफ की आस में 'जनता दरबार' पहुंचा कामदुनी पीड़िता का परिवार, कानूनी मदद का मिला भरोसा

 Published : Jul 15, 2026 02:49 pm IST,  Updated : Jul 15, 2026 02:56 pm IST

कामदुनी रेप-मर्डर केस की पीड़िता के परिवार के सदस्य बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के 'जनता दरबार' कार्यक्रम में शामिल हुए। यह घटनाक्रम राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य द्वारा 13 साल पहले हुए इस अपराध की फाइलों को फिर से खोलने की बात कहने के कुछ दिनों बाद हुआ।

सीएम सुवेंदु अधिकारी- India TV Hindi
सीएम सुवेंदु अधिकारी Image Source : FILE IMAGE

कामदुनी रेप-मर्डर मामले की पीड़िता के परिवार के सदस्य बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के 'जनता दरबार' कार्यक्रम में शामिल हुए। यह घटनाक्रम राज्य भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य द्वारा 13 साल पहले हुए इस अपराध की फाइलों को फिर से खोलने की बात कहे जाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। साल 2013 की कामदुनी घटना के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दो प्रमुख चेहरे, टुम्पा कोयल और मौसमी कोयल, मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान पीड़िता के परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थीं।राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'जनता दरबार' के दौरान मिली शिकायतों और मांगों पर उचित प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।'

मुख्यमंत्री अधिकारी कई मुद्दों पर लोगों की शिकायतों को सुनने और अधिकारियों को उनका तुरंत निवारण करने का निर्देश देने के लिए 'जनता दरबार' आयोजित कर रहे हैं। ऐसा पहला साप्ताहिक कार्यक्रम 18 मई को आयोजित किया गया था। अधिकारी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद इस पहल की घोषणा की थी और कहा था कि नागरिक हर हफ्ते सीधे उनसे मिल सकेंगे।

गौरतलब है कि साल 2013 में उत्तर 24 परगना के कामदुनी में घर लौट रही एक कॉलेज छात्रा को एक खेत में खींच लिया गया था, जहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। अगली सुबह उसका क्षत-विक्षत शव मिला था। इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे राज्य में भारी आक्रोश फैल गया था।

तीन साल बाद एक सत्र न्यायालय (सेशंस कोर्ट) ने इस मामले में तीन आरोपियों को मौत की सजा और तीन अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) ने दो दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और मौत की सजा पाए तीसरे दोषी को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने तीन अन्य दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को भी कम कर दिया था।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि पिछली टीएमसी (TMC) सरकार सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगा रहे कामदुनी बलात्कार-हत्या पीड़िता के परिवार का 'विरोध' कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कानूनी सहायता प्रदान करके परिवार की मदद करेगी।

पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। यह भी आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन राज्य सरकार अदालतों के सामने महत्वपूर्ण तथ्य रखने में विफल रही और पुलिस ने अपराध की ठीक से जांच नहीं की।

कामदुनी घटना के तुरंत बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस स्थान का दौरा किया था और उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों में माओवादी शामिल थे, जिसके बाद उनके इस बयान की कड़ी आलोचना हुई थी।

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