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H1-B वीजा को लेकर ट्रंप ने जारी किया अब ये नया फरमान, इस फैसले से लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

ट्रंप प्रशासन की घोषणा उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो "उद्घोषणा की प्रभावी तिथि से पहले दायर किये गये आवेदनों के लाभार्थी हैं, वर्तमान में स्वीकृत आवेदनों के लाभार्थी हैं, या जिनके पास वैध रूप से जारी एच-1बी गैर-आप्रवासी वीज़ा हैं।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published : Sep 21, 2025 10:42 am IST, Updated : Sep 21, 2025 10:44 am IST
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। - India TV Hindi
Image Source : AP डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन: अमेरिका में एच1-बी वीजा को लेकर आज रविवार को एक नई और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। एच1-बी वीजा के लिए शनिवार को ट्रंप प्रशासन ने 88 लाख रुपये चुकाने का फरमान जारी किया था। इससे पूरी दुनिया के एच1 बी वीजा धारकों में खलबली मची हुई है, लेकिन अब इस पर ह्वाइट हाउस की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसके अनुसार 88 लाख रुपये का एच1 बी वीजा शुल्क सभी लोगों को नहीं चुकाना होगा। 

किसके लिए एच1 बी वीजा के लिए लगेंगे 88 लाख रुपये 

ट्रंप के प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एच-1बी वीजा के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर यानि 88 लाख रुपये का नया शुल्क नये आवेदकों के लिए है और उन्हें इस शुल्क का एकमुश्त भुगतान करना होगा। यह स्पष्टीकरण अमेरिका में काम कर रहे हज़ारों पेशेवरों के लिए बड़ी राहत की बात है जो इस नए नियम से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का नया एच-1बी वीज़ा शुल्क केवल नये आवेदकों पर लागू होगा।

आज से लागू हो गया है एच1 बी वीजा नियम

आज से अमेरिका में नया एच 1बी वीजा का नियम लागू हो गया है। इस दौरान ट्रंप प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर की प्रभावी घोषणातिथि से पहले जमा किया गया एच1 बी वीजा आवेदन इससे प्रभावित नहीं होगा। यानि पुराने वीजा धारकों को कोई नया शुल्क नहीं चुकाना होगा। इससे पुराने एच1-बी वीजा धारकों को बड़ी राहत मिली है।

अमेरिका से बाहर रह रहे एच1-बी वीजा धारकों पर क्या नियम होगा लागू

 इसके अलावा वर्तमान में अमेरिका से बाहर रहने वाले वीज़ा धारकों को भी देश में दोबारा प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने बताया कि ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने का वादा किया था और यह समझदारी भरा कदम उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा, ‘‘यह उन अमेरिकी व्यवसायों को भी निश्चितता प्रदान करता है जो वास्तव में हमारे महान देश में बेहद कुशल कामगारों को लाना चाहते हैं, लेकिन प्रणाली की गड़बड़ी के कारण उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है।’’

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क एकमुश्त है, लेकिन यह केवल नये आवेदन पर लागू होता है। ‘‘यह केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर नहीं। यूएससीआईएस निदेशक जोसेफ एडलो ने एक ज्ञापन में कहा कि ट्रंप की ओर से शुक्रवार को जारी की गई घोषणा केवल उन पर लागू होगी जो अब आवेदन करेंगे। (भाषा)

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