Saturday, December 14, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. छत्तीसगढ़
  3. मॉब लिंचिग मामले में 15 दिन बाद पहली गिरफ्तारी, दोस्त के घर छिपा हुआ था आरोपी

मॉब लिंचिग मामले में 15 दिन बाद पहली गिरफ्तारी, दोस्त के घर छिपा हुआ था आरोपी

सात जून को रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में भीड़ द्वारा कथित तौर पर पीछा किए जाने के बाद दो मवेशी ट्रांसपोर्टर-- गुड्डू खान (35) और चांद मिया खान (23) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

Edited By: Shakti Singh
Published : Jun 23, 2024 13:27 IST, Updated : Jun 23, 2024 13:31 IST
Chhattisgarh Police- India TV Hindi
Image Source : X/CHHATTISGARH POLICE छत्तीसगढ़ पुलिस ने मॉबलिंचिंग मामले में एक आरोपी पकड़ा है

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कथित तौर पर भीड़ के हमले की घटना के लगभग 15 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में 23 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस घटना में ट्रक में मवेशी ले जा रहे तीन लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान हर्ष मिश्रा के रूप में हुई है, जिसे पुलिस के एक विशेष दल ने पड़ोसी दुर्ग जिले के बोरसी इलाके से गिरफ्तार किया। 

अधिकारियों ने बताया कि रायपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का निवासी मिश्रा गिरफ्तारी से बचने के लिए बोरसी में अपने दोस्त के घर पर छिपा हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मिश्रा के खिलाफ भादंसं की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

सात जून को तीन लोगों पर हुआ था हमला

सात जून को रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में भीड़ द्वारा कथित तौर पर पीछा किए जाने के बाद दो मवेशी ट्रांसपोर्टर-- गुड्डू खान (35) और चांद मिया खान (23) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनका साथी सद्दाम कुरैशी गंभीर रूप से घायल पाया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 18 जून को यहां एक अस्पताल में इलाज के दौरान कुरैशी की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब तीनों मवेशी (भैंस) से भरे ट्रक में सवार होकर महासमुंद से रायपुर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले तीनों युवक आरंग क्षेत्र में महानदी पर बने पुल के नीचे मिले थे, जबकि भैंसों से भरा उनका ट्रक पुल पर पाया गया था। 

पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया था मामला

हमले की इस घटना के बाद आरंग पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी के अनुसार चांद और सद्दाम के एक रिश्तेदार शोहेब खान ने दावा किया कि चांद ने उसे फोन पर बताया कि जब वे तीनों पड़ोसी महासमुंद जिले से मवेशियों से भरे ट्रक में आरंग की ओर जा रहे थे, तब मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों पर कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। आरोप है कि ट्रक का टायर फटने के बाद तीनों का पीछा कर रहे लोगों ने उन्हें गाली देना और पीटना शुरू कर दिया। 

14 सदस्यीय टीम कर रही जांच

पुलिस ने मामले की जांच और आरोपियों का पता लगाने के लिए रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय विशेष दल का गठन किया था। पुलिस ने कहा कि विशेष दल ने कुछ और संदिग्धों की पहचान की है और वह उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें छत्तीसगढ़ सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement