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टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ रद्द होगी FIR, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

 Published : Sep 20, 2023 11:51 pm IST,  Updated : Sep 20, 2023 11:51 pm IST

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को टूलकिट मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनो ही नेताओं के खिलाफ इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।

Chhattisgarh news- India TV Hindi
पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा Image Source : FILE PHOTO

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टूलकिट मामले में बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है। भाजपा नेताओं के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की युगल पीठ ने टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को राहत दे दी है। न्यायालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश सुनाया है। 

कांग्रेस के खिलाफ टूलकिट पोस्ट करने के आरोप

वकील विवेक शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए माना कि दोनों नेताओं के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। अधिवक्ता ने बताया कि 18 मई 2021 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट में कांग्रेस के खिलाफ कथित टूलकिट पोस्ट किया था और ऐसी ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी की थी। उन्होंने बताया कि इस पोस्ट पर कांग्रेस की युवा इकाई ने रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ 19 मई 2021 को रायपुर के आजाद चौक पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने अदालत में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की थी। 

कोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द करने का दिया आदेश
उनके वकील ने बताया कि मामले में न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों नेताओं को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस की जांच और कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश एन के चंद्रवंशी की युगल पीठ के समक्ष 12 सितंबर 2023 को मामले में अंतिम सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अधिवक्ता ने बताया कि भाजपा नेताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और विवेक शर्मा ने पैरवी की थी। शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश सुनाया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं बनता है। 

(इनपुट- PTI)

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