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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका खारिज

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत पर 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा था।

Reported By : Gonika Arora Edited By : Rituraj Tripathi Published : May 29, 2024 10:59 IST, Updated : May 29, 2024 11:11 IST
Arvind Kejriwal- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। 

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था।

जस्टिस ने पूछे थे सवाल

केजरीवाल की तरफ से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम ज़मानत की अवधि  7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा था कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी। जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

सिंघवी ने दिए जवाब

सिंघवी की ओर से जवाब दिया गया था कि डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए। वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे। सिंघवी ने फिर कहा, "इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरुरी है। मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं।"

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