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MCD मेयर चुनाव: शैली ओबरॉय होंगी AAP की उम्मदीवार, डिप्टी के लिए मोहम्मद इकबाल के नाम की घोषणा

 Reported By: Bhaskar Mishra, Written By: Sudhanshu Gaur
 Published : Dec 23, 2022 12:50 pm IST,  Updated : Dec 23, 2022 12:50 pm IST

MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नए मेयर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 दिसंबर को हुए निकाय चुनाव में आप ने 134 वार्ड जीते थे, जबकि भाजपा को 109 और कांग्रेस को नौ वार्ड मिले थे।

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शैली ओबरॉय होंगी AAP की मेयर उम्मदीवार, डिप्टी के लिए मोहम्मद इकबाल के नाम की घोषणा Image Source : FILE

दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद अब मेयर पद के चुनाव के लिए उठापटक होगी। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आप ने शैली ओबरॉय को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही डिप्टी मेयर उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। बता दें शैली ओबरॉय पटेल नगर विधानसभा के वार्ड 86 से पार्षद हैं, वहीं मोहम्मद इकबाल मटिया महल के वार्ड 76 से पार्षद हैं।

बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 250 सीटों में से 134 और भाजपा को 104 सीटें मिलीं हैं। आंकड़ों को देखें तो इस समय आप के पास बहुमत है लेकिन बीजेपी MCD में अपना मेयर बनाने का दावा कर रही है। इस लिहाज से लड़ाई रोचक हो गई है। आगामी 6 जनवरी 2023 को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होनी है। इसी में मेयर और डिप्टी मेयर पर फैसला होगा। 

कैसे होता है मेयर का चुनाव, जानिए पूरी प्रक्रिया 

दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार, स्थानीय शहरी निकाय के लिए हर पांच साल में चुनाव कराना अनिवार्य है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सत्ता में बने रहने के लिए कौन सी पार्टी बहुमत में है। अधिनियम की धारा 35 में कहा गया है कि नागरिक निकाय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में महापौर का चुनाव करना चाहिए।

बहुमत वाली पार्टी मनोनीत करेगी पार्षद का नाम

हालांकि सदन में स्पष्ट बहुमत वाली पार्टी पार्षद का नाम मेयर पद के लिए मनोनीत कर सकती है। लेकिन, अगर कोई विपक्षी दल फैसले का विरोध करता है और अपने उम्मीदवार को नामांकित करता है, तो चुनाव होगा। यदि सत्ता में पार्टी से केवल एक उम्मीदवार है, तो उन्हें महापौर नियुक्त किया जाएगा। एक चुनाव के मामले में, सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को मेयर चुना जाएगा।

कोई भी पार्षद दे सकता है किसी भी उम्मीदवार को वोट 

महापौर के चुनाव के लिए अलग-अलग नामांकन किए जाते हैं यदि अन्य दल सत्ताधारी दल द्वारा महापौर के लिए नामित नाम से संतुष्ट नहीं होते हैं। महापौर के लिए मतदान एक गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। उपराज्यपाल महापौर के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी को नामित करता है। चूंकि निकाय चुनाव में दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, कोई भी पार्षद किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है। हालांकि, पार्टियों के बीच टाई के मामले में चुनाव की देखरेख के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी बहुत से विशेष ड्रॉ आयोजित करता है और जिस उम्मीदवार का नाम निकाला जाता है वह महापौर (मेयर) होगा। 

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