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दिल्ली में सब्सिडी के कारण बढ़ रही आबादी? पूरी व्यवस्था की जांच की जरूरत: हाई कोर्ट

 Reported By: Atul Bhatia, Edited By: Subhash Kumar
 Published : Aug 02, 2024 05:11 pm IST,  Updated : Aug 02, 2024 05:45 pm IST

ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हमें लगता है कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था की दोबारा जांच की जरूरत है।

दिल्ली की आबादी को लेकर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी।- India TV Hindi
दिल्ली की आबादी को लेकर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। Image Source : PTI

दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर सुनावई हुई। इस सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए मामले की जांच CBI को सौंप दी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी की पूरी व्यवस्था और बढ़ती आबादी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि पूरी दिल्ली व्यवस्था की दोबारा जांच की जरूरत है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा है कि कैबिनेट की बैठक कब होने की संभावना है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अराजकता से हम निपट रहे हैं। 

क्यों बढ़ रही है दिल्ली की आबादी?

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि  दिल्ली की आबादी 3.3 करोड़ है और गिनती बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सब्सिडी है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बड़े नीतिगत फैसले हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली कहां जा रही है। इन मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि जांच वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रही है।

पूरी व्यवस्था की दोबारा जांच की जरूरत- कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हमें लगता है कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था की दोबारा जांच की जरूरत है। दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए सब कुछ। ऐसा करने का प्राधिकारी कौन हो सकता है? सुझाव आया कि गृह मंत्रालय, डीडीए और अन्य लोग इस पर गौर कर सकते हैं

दिल्ली शहर में कहीं अधिक बुनियादी समस्या

हमें बड़ी तस्वीर को देखने की जरूरत है। चूंकि दिल्ली शहर में कहीं अधिक बुनियादी समस्या है, भौतिक, वित्तीय और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे सभी पुराने हो चुके हैं और वर्तमान दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, 3 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ, दिल्ली को अधिक आधुनिक भौतिक और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

यमुना क्षेत्र पर भी उठे सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हमको बताया गया कि एक जगह यमुना से आबादी की दूरी 5 किलोमीटर थी और वह अब 5 मीटर रह गई है, उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई जिसने ऐसा होने दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपने कितने MCD के अधिकारियों से पूछताछ की, कितने अधिकारियों को नोटिस दिया, आपने कौन सी फाइल ज़ब्त की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा पानी कहीं भी आ सकता है वह किसी को नहीं जनता, आज राजेंद्र नगर है,कल पूसा रोड होगी परसों हमारा घर होगा।

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