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ममता सरकार ने जारी की 35 हजार से अधिक स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिस, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन

 Published : May 30, 2025 06:52 pm IST,  Updated : May 30, 2025 06:52 pm IST

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 35 हजार से अधिक स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिस जारी कर दी है।

WBSSC Recruitment 2025- India TV Hindi
WBSSC Recruitment 2025 Image Source : FILE PHOTO

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) ने आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9-10 और 11-12 के लिए 35,726 टीचरों की भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस डब्ल्यूबीएसएससी की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी गई है, नोटिस के मुताबिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9-10 के लिए क्रमश: 23,312 शिक्षकों और कक्षा 11-12 के लिए 12,514 शिक्षकों की भर्ती होगी।

कितनी तय की गई है आयु सीमा?

नोटिस के मुताबिक, सरकार ने इस भर्ती के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की है। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष और दिव्यांग जन के लिए 8 वर्ष की छूट दी जाएगी।

कब से शुरू होंगे आवेदन?

इस वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जून शाम 5 बजे से शुरू होंगे, जो 17 जून शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।

नोटिस में कहा गया कि उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट की कार्बन कॉपियां दी जाएंगी, जिन्हें 3 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा।

कौन पात्र है?

  • 2025 में कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए WBSSC SLST असिस्टेंट टीचर पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट/पोस्टग्रेजुएट और बी.एड. या 4 वर्षीय बीए एड/बीएससी एड डिग्री होनी चाहिए।
  • 2025 में कक्षा (11-12) के लिए WBSSC SLST असिस्टेंट टीचर पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ पोस्टग्रेजुएट डिग्री और बी.एड. या 4 वर्षीय बीए एड/बीएससी एड डिग्री होनी चाहिए।

कितनी लगेगी फीस?

आवेदन करने वाले जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये देने होंगे। वहीं, एससी/एसटी/पीएच कैटेगरी के उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में फीस देने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया था सही

जानकारी दे दें के देश के सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने 3 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट के 22 अप्रैल के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य आयोग द्वारा की गई सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया और पूरी प्रक्रिया को दूषित और दागी करार दिया था।

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