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"मुसलमान तिरंगे को सलामी न दें और राष्ट्रगान भी न गाएं", पुलिस ने फतवा जारी करने वाले मौलवी को किया गिरफ्तार

 Edited By: Pankaj Yadav @ThePankajY
 Published : Aug 14, 2023 09:36 am IST,  Updated : Aug 14, 2023 09:36 am IST

गुजरात के पोरबंदर में एक मौलवी को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौलवी का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था जिसके बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है।

पुलिस ने मौलवी को शनिवार के दिन गिरफ्तार कर लिया था।- India TV Hindi
पुलिस ने मौलवी को शनिवार के दिन गिरफ्तार कर लिया था। Image Source : SOCIAL MEDIA

गुजरात के पोरबंदर में एक मौलवी को तिरंगे का अपमान करने के जुर्म में पुलिस ने बीते शनिवार को गिरफ्तार किया। दरअसल, मौलवी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें उसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। मौलवी की पहचान वासिद रजा के रूप में हुई है। वहीं, पुलिस अधिक्षक भागीरथ सिंह जडेजा ने बताया कि शुक्रवार को वासिद रजा पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और समाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में  FIR दर्ज हुई थी। शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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Whats App ग्रुप में मौलवी ने किया था तिरंगे का अपमान

पुलिस ने बताया कि मौलवी वासिद रजा पोरबंदर में नगीना मस्जिद का मौलवी है और वह एक व्हाट्सअप ग्रुप का एडमिन भी है। जिसका नाम बहार-ए-शरियत है। इस ग्रुप में किसी ने पूछा था कि क्या मुसलमान राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए? क्या उसे राष्ट्रगान गान गाना चाहिए और क्या उसे राष्ट्रीय ध्वज के सामने सलामी देनी चाहिए? इसके जवाब में मौलवी ने कहा था कि एक मुसलमान राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है लेकिन उसे तिरंगे के सामने सलामी नही देनी चाहिए और ना ही उसे राष्ट्रगान गाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रगान में कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो मुसलमानों को नहीं बोलना चाहिए। मौलवी का ये ऑडियो क्लिप और ग्रुप का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। जो कि कीर्तिमंदिर पुलिस थाने में दर्ज हुए FIR का आधार बनी।

मौलवी पर इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज

इसके आगे पुलिस अधिक्षक ने बताया कि वासिद रजा पर IPC की धारा 153, 153 A, 153B (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में किसी भी प्रकार की धार्मिक शत्रुता फैलाने पर सजा का प्रावधान) समेत 505 और 505A (समाज में किसी भी प्रकार के धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देना और झूठे अफवाह फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।   

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