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गुजरात की कोर्ट से केजरीवाल को करारा झटका, मानहानि मुकदमे पर रोक लगाने की याचिका रद्द

 Published : Aug 09, 2023 10:03 pm IST,  Updated : Aug 09, 2023 10:03 pm IST

दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। गुजरात की एक सेशन कोर्ट ने मानहानि मुकदमे पर रोक लगाने की याचिका को रद्द कर दिया है। ये याचिका पीएम मोदी के डिग्री से जुड़ी हुई है।

Arvind Kejriwal and sanjay singh - India TV Hindi
Arvind Kejriwal and sanjay singh Image Source : FILE

अहमदाबाद की जिला अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में आप नेताओं के कथित निंदापूर्ण और अपमानजनक बयानों के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मामला दर्ज कराया गया था। सेशन जज एजे कनानी की कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिए और आप नेताओं को पहले जारी समन के जवाब में 11 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

रजिस्ट्रार की थी शिकायत

मुख्यमंत्री केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद ही ये मामला शुरू हुआ। बता दें कि दोनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और ट्विटर पर पीएम मोदी की डिग्री के बारे में टिप्पणी की थी। यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि ये टिप्पणियां 'अपमानजनक' और संस्थान की प्रतिष्ठा को 'नुकसान' पहुंचाने वाली थीं।

करेंगे हाईकोर्ट की ओर रुख

हालांकि, सेशन कोर्ट ने दोनों नेताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन मामले की अगली सुनवाई तय कर दी है। केजरीवाल और सिंह के कानूनी वकील पुनित जुनेजा ने कहा कि वे गुजरात हाईकोर्ट से राहत की मांग करेंगे। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर आईपीसी की धारा 500 के तहत आप नेताओं को तलब किया था। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पीएम मोदी की डिग्री से संबंधित मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद आया है, जिस कारण केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था।

(इनपुट- आईएएनएस)

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